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राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती के आदेश को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस - राजस्थान हाईकोर्ट

प्रदेश सरकार के राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. साथ ही स्टे एप्लीकेशन में भी राजस्थान राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
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Published : Sep 23, 2020, 6:45 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में कटौती के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. गजेन्द्र सिंह चारण की तरफ से अधिवक्ता गोपाल सांदू ने याचिका पेश करते हुए सरकार के वेतन कटौती के आदेश को चुनौती दी है. साथ ही स्थगन आदेश के लिए भी याचिका पेश की. जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विजय विश्नोई ने याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. साथ ही स्टे एप्लीकेशन में भी राजस्थान राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

ये भी पढ़ेंः जोधपुरः जेल से भागे हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अधिवक्ता गोपाल सांदू ने बताया कि, ऐसा आदेश गैर कानूनी है. ना तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और ना ही किसी अन्य अधिनियम के तहत राज्य सरकार को इस तरह के आदेश देने का अधिकार है. राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की तनख्वाह में मनमाने ढंग से कटौती नहीं कर सकती है. उक्त आदेश के तहत आयुर्वेदिक चिकित्सकों के वेतन में भी कटौती होनी थी और आयुर्वेद चिकित्सकों को भी इस छूट से बाहर रखा गया था. गौरतलब है कि आयुर्वेद चिकित्सक कोरोना काल में ग्राउंड लेवल पर अपनी जान को जोखिम में डाल कर लड़ाई लड़ रहे हैं.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में कटौती के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. गजेन्द्र सिंह चारण की तरफ से अधिवक्ता गोपाल सांदू ने याचिका पेश करते हुए सरकार के वेतन कटौती के आदेश को चुनौती दी है. साथ ही स्थगन आदेश के लिए भी याचिका पेश की. जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विजय विश्नोई ने याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. साथ ही स्टे एप्लीकेशन में भी राजस्थान राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

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अधिवक्ता गोपाल सांदू ने बताया कि, ऐसा आदेश गैर कानूनी है. ना तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और ना ही किसी अन्य अधिनियम के तहत राज्य सरकार को इस तरह के आदेश देने का अधिकार है. राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की तनख्वाह में मनमाने ढंग से कटौती नहीं कर सकती है. उक्त आदेश के तहत आयुर्वेदिक चिकित्सकों के वेतन में भी कटौती होनी थी और आयुर्वेद चिकित्सकों को भी इस छूट से बाहर रखा गया था. गौरतलब है कि आयुर्वेद चिकित्सक कोरोना काल में ग्राउंड लेवल पर अपनी जान को जोखिम में डाल कर लड़ाई लड़ रहे हैं.

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