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Rajasthan High Court: पति ने निकाला, लिव-इन पार्टनर ने स्वीकारा, परिवार ने धमकाया तो पहुंची हाईकोर्ट

अपने-अपने जीवनसाथी का साथ छूट जाने के बाद लिव-इन में रह रहे जोड़े को परिवार वालों से लगातार धमकी (Life Threat To Jodhpur Live-In Partner) मिल रही थी. इसके चलते दोनों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई. जिसके बाद दोनों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश पारित किया गया.

Rajasthan High Court
लिव इन पार्टनर को पुलिस सुरक्षा का आदेश
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Published : Jun 22, 2022, 7:48 AM IST

Updated : Jun 22, 2022, 12:40 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ (Rajasthan High Court) में ओसियां निवासी हिना और महबूब खान ने याचिका पेश कर बताया कि वो आपस में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं. हिना के पीहर पक्ष वालों से उन दोनों को जान और माल का खतरा लगातार बना हुआ है. हाईकोर्ट में उन दोनों के एडवोकेट निखिल भण्डारी ने बहस करते हुए बताया कि ओसियां और जोधपुर पुलिस प्रशासन को ये आदेश दिया जाए कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले इन शादी-शुदा प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान कराएं. एडवोकेट भंडारी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी नागरिकों को जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्राप्त है और इसका उल्लंघन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है.

पति ने छोड़ा प्रेमी ने स्वीकारा: हिना के पति ने हिना को मारपीट कर अपने घर से 3 साल पहले निकाल दिया था. हिना पिछले 3 साल से अपने पीहर में रह रही थी. वहीं महबूब खान की पत्नी की भी मौत हो चुकी थी. इसके बाद दोनों ने मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट बनाया, उसे अमल में लाए. महबूब खान की पूर्व पत्नी जुबैदा से खान के 5 बच्चे हैं, जो साथ ही रह रहे हैं.

पढ़ें- नागौर में पत्नी के लिव-इन पार्टनर को पति ने उतारा मौत के घाट

हाईकोर्ट ने पास किया आदेश: हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन न्यायाधीश रेखा बोराणा ने एडवोकेट के तर्को को सुना. परख कर सहमत होते हुए लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले शादी-शुदा प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित (Jodhpur HC On Live In) किया. हाईकोर्ट जोधपुर ग्रामीण एसपी को पुलिस प्रोटेक्शन देने के आदेश दिए है।

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ (Rajasthan High Court) में ओसियां निवासी हिना और महबूब खान ने याचिका पेश कर बताया कि वो आपस में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं. हिना के पीहर पक्ष वालों से उन दोनों को जान और माल का खतरा लगातार बना हुआ है. हाईकोर्ट में उन दोनों के एडवोकेट निखिल भण्डारी ने बहस करते हुए बताया कि ओसियां और जोधपुर पुलिस प्रशासन को ये आदेश दिया जाए कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले इन शादी-शुदा प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान कराएं. एडवोकेट भंडारी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी नागरिकों को जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्राप्त है और इसका उल्लंघन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है.

पति ने छोड़ा प्रेमी ने स्वीकारा: हिना के पति ने हिना को मारपीट कर अपने घर से 3 साल पहले निकाल दिया था. हिना पिछले 3 साल से अपने पीहर में रह रही थी. वहीं महबूब खान की पत्नी की भी मौत हो चुकी थी. इसके बाद दोनों ने मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट बनाया, उसे अमल में लाए. महबूब खान की पूर्व पत्नी जुबैदा से खान के 5 बच्चे हैं, जो साथ ही रह रहे हैं.

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हाईकोर्ट ने पास किया आदेश: हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन न्यायाधीश रेखा बोराणा ने एडवोकेट के तर्को को सुना. परख कर सहमत होते हुए लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले शादी-शुदा प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित (Jodhpur HC On Live In) किया. हाईकोर्ट जोधपुर ग्रामीण एसपी को पुलिस प्रोटेक्शन देने के आदेश दिए है।

Last Updated : Jun 22, 2022, 12:40 PM IST
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