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रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में अधूरी रही सुनवाई, अब 18 अगस्त को होगी बहस

राजस्थान उच्च न्यायालय में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अदालत में समयाभाव के चलते गुरुवार को भी रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई.

रॉबर्ट वाड्रा, Rajasthan News
रॉबर्ट वाड्रा
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Published : Aug 12, 2021, 9:02 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अदालत में समयाभाव के चलते गुरुवार को भी रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडीशनल सॉलीसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने गुरुवार को भी अपनी बहस जारी रखी, लेकिन समयाभाव के चलते वो पूरी नहीं हो पाई. ऐसे में न्यायालय ने अब आगे की सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख मुकरर्र की है.

यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से भानुप्रकाश बोहरा और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर और उनके सहयोगी अभिषेक मेहता, धीरेन्द्र सिंह सोढा मौजूद रहे. बता दें, रॉबर्ट वाड्रा की कम्पनी ने बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र में साल 2012 में सस्ती दरों पर करीब 270 बीघा जमीन 79 लाख रुपये में ही खरीद कर ली जबकि ये जमीन भारतीय सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिए आंवटित थी.

यह भी पढ़ेंः सत्तारूढ़ गठबंधन ने भारत में लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाने के लिए निकाला संसद भवन के बाहर मार्च : सीएम गहलोत

फर्जी तरीके से जमीन के बेचने का मामला उजागर होने से पहले ही वाड्रा की कम्पनी स्काई लाइट ने इस जमीन को 5 करोड़ रुपए में बेच दिया. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले की ईडी ने जांच शुरू की थी. ईडी की पूछताछ से बचने के लिए वाड्रा लंबे अरसे से प्रयास करते रहे थे, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर ईडी के समक्ष पेश हो चुके हैं. ईडी ने अनुसंधान में सहयोग नहीं करने पर उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर हिरासत में लेकर पूछताछ की अनुमति मांगी है.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अदालत में समयाभाव के चलते गुरुवार को भी रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडीशनल सॉलीसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने गुरुवार को भी अपनी बहस जारी रखी, लेकिन समयाभाव के चलते वो पूरी नहीं हो पाई. ऐसे में न्यायालय ने अब आगे की सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख मुकरर्र की है.

यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से भानुप्रकाश बोहरा और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर और उनके सहयोगी अभिषेक मेहता, धीरेन्द्र सिंह सोढा मौजूद रहे. बता दें, रॉबर्ट वाड्रा की कम्पनी ने बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र में साल 2012 में सस्ती दरों पर करीब 270 बीघा जमीन 79 लाख रुपये में ही खरीद कर ली जबकि ये जमीन भारतीय सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिए आंवटित थी.

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