जोधपुर. कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के इलाज, जांच और सर्वे में जुटे चिकित्साकर्मियों पर लगातार सामने आए मारपीट के मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने महामारी कानून में नए प्रावधान किए हैं. चिकित्साकर्मियों से मारपीट के मामलों को गैर जमानती अपराध घोषित करने वाले अध्यादेश और सख्त सजा के प्रावधान के फैसले का जोधपुर के चिकित्साकर्मी भी स्वागत कर रहे हैं.
जोधपुर के चिकित्साकर्मियों का कहना है कि इस कठिन दौर में हम अपने परिवार से दूर रहकर लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं. ऐसे में हमारे साथियों पर होने वाले हमले हमें हतोत्साहित करते हैं. केंद्र सरकार ने महामारी कानून में जो सख्त प्रावधान जोड़े हैं, उससे निश्चित तौर पर हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम लोगों की बिना किसी डर के सेवा कर पाएंगे.
गौरतलब है कि पूरे देश के साथ-साथ जोधपुर में भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है, हालांकि पुलिस ने समय रहते आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया. वहीं, अब केंद्र सरकार ने इस तरह के मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए महामारी कानून में सख्त प्रावधान जोड़े हैं.
बता दें कि महामारी कानून में जोड़े गए सख्त प्रावधानों के तहत डॉक्टर, नर्स और अन्य चिकित्साकर्मियों पर हमला करने वाले को 7 साल तक की जेल हो सकती है. साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा ये अपराध गैर जमानती होगा. साथ ही महामारी कानून में जोड़े गए प्रावधान में स्वास्थ्यकर्मियों को अगर मकान मालिक और पड़ोसी भी परेशान करते हैं तो उन पर भी ये कानून लागू होगा. इसके अलावा इस कानून के तहत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर भी दोगुनी वसूली की जा सकेगी.