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भावी पीपाड़-खींवसर राज्यमार्ग विकास हेतु भूमि अर्जन पर रोक, राज्य सरकार से किया गया जवाब-तलब

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण भंसाली ने भावी पीपाड खींवसर राज्य मार्ग के लिए भूमि अर्जन पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है. जिसमें पीपाड शहर निवासी गोकल राम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी व अधिवक्ता देवेश पुरोहित के जरिए याचिका पेश की गई है.

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भावी पीपाड़ खींवसर राज्य मार्ग विकास हेतु भूमि अर्जन पर रोक
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Published : Oct 14, 2020, 10:51 AM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत ने भावी पीपाड खींवसर राज्य मार्ग के लिए भूमि अर्जन पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. पीपाड शहर निवासी गोकल राम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी व अधिवक्ता देवेश पुरोहित के जरिए याचिका पेश की गई है.

याचिका में जिला कलेक्टर जोधपुर की ओर से जारी अधिसूचना अंतर्गत भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013, दिनांक 29.11.2019 भावी पीपाड़ खींवसर राज्य मार्ग विकास हेतु भूमि अर्जन हेतु जारी को चुनौती दी गई. हाईकोर्ट में पैरवी के दौरान बताया गया कि अवाप्ति की कार्रवाई भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों के विरूद्ध होने से पूर्णतया रूप से शून्य व अवैध है.

पढ़ें: निगम चुनाव को लेकर डोटासरा ने की बैठक, बोले- प्रत्याशी होने के लिए विधायक या सांसद का चहेता होना नहीं, लॉयल होना जरूरी

जिसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता जोशी की ओर से यह उल्लेख किया गया कि अवाप्ति पर ऐतराज उठाने व उनका निवारण करने कि शक्ति राज्य सरकार में निहित है. परन्तु प्रस्तुत मामले में भूमि धारकों की तरफ से प्रस्तुत आपत्ति सक्षम अधिकारी व उपखंड अधिकारी पीपाड़ शहर की ओर से अपने स्तर पर खारिज कर दी गई है.

साथ ही प्रार्थी की भूमि में खड़ी फसल गिरने व जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई. वहीं हाईकोर्ट की ओर से प्रारंभिक सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब-तलब कर आगामी तिथि तक प्रार्थी कि जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने व उन्हें बेधखल नहीं करने का आदेश पारित किया गया है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत ने भावी पीपाड खींवसर राज्य मार्ग के लिए भूमि अर्जन पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. पीपाड शहर निवासी गोकल राम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी व अधिवक्ता देवेश पुरोहित के जरिए याचिका पेश की गई है.

याचिका में जिला कलेक्टर जोधपुर की ओर से जारी अधिसूचना अंतर्गत भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013, दिनांक 29.11.2019 भावी पीपाड़ खींवसर राज्य मार्ग विकास हेतु भूमि अर्जन हेतु जारी को चुनौती दी गई. हाईकोर्ट में पैरवी के दौरान बताया गया कि अवाप्ति की कार्रवाई भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों के विरूद्ध होने से पूर्णतया रूप से शून्य व अवैध है.

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जिसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता जोशी की ओर से यह उल्लेख किया गया कि अवाप्ति पर ऐतराज उठाने व उनका निवारण करने कि शक्ति राज्य सरकार में निहित है. परन्तु प्रस्तुत मामले में भूमि धारकों की तरफ से प्रस्तुत आपत्ति सक्षम अधिकारी व उपखंड अधिकारी पीपाड़ शहर की ओर से अपने स्तर पर खारिज कर दी गई है.

साथ ही प्रार्थी की भूमि में खड़ी फसल गिरने व जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई. वहीं हाईकोर्ट की ओर से प्रारंभिक सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब-तलब कर आगामी तिथि तक प्रार्थी कि जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने व उन्हें बेधखल नहीं करने का आदेश पारित किया गया है.

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