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कैदियों के दैनिक भत्तों से जुड़ा मामला, उच्च न्यायालय ने 18 जनवरी तक मांगी पालना रिपोर्ट - वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा

अदालत में कैदियों को दिए जाने वाले दैनिक भत्तों को लेकर इन्द्रजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी. जिस पर सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई. मामले को लेकर अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है. जिस पर कोर्ट ने 18 जनवरी को पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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कैदियों के दैनिक भत्तों के मामले में हाईकोर्ट ने 18 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट
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Published : Jan 4, 2021, 10:58 PM IST

जोधपुर. प्रदेश की अदालत में कैदियों को दिए जाने वाले दैनिक भत्तों को लेकर इन्द्रजीत सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई.

उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. जिस पर उच्च न्यायालय ने सरकार की ओर से किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए 18 जनवरी को पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए है.

पढ़ें- गौशालाओं को अनुदान के मामले में सरकार से मांगा शपथ पत्र

गौरतलब है कि कैदी याचिकाकर्ता इन्द्रजीत सिंह ने एक पत्र लिखकर जेल में कैदियों को मिल रहे दैनिक भत्तों को अन्य श्रमिकों के समान देने की मांग की थी. उच्च न्यायालय ने पत्र को ही याचिका मानते हुए सरकार को निर्देश जारी किए थे. उच्च न्यायालय ने 03 सितम्बर 2020 को विस्तृत आदेश जारी करते हुए सरकार से पालना रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन सोमवार को पालना रिपोर्ट पेश नहीं की गई और समय मांगा गया.

जोधपुर. प्रदेश की अदालत में कैदियों को दिए जाने वाले दैनिक भत्तों को लेकर इन्द्रजीत सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई.

उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. जिस पर उच्च न्यायालय ने सरकार की ओर से किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए 18 जनवरी को पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए है.

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गौरतलब है कि कैदी याचिकाकर्ता इन्द्रजीत सिंह ने एक पत्र लिखकर जेल में कैदियों को मिल रहे दैनिक भत्तों को अन्य श्रमिकों के समान देने की मांग की थी. उच्च न्यायालय ने पत्र को ही याचिका मानते हुए सरकार को निर्देश जारी किए थे. उच्च न्यायालय ने 03 सितम्बर 2020 को विस्तृत आदेश जारी करते हुए सरकार से पालना रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन सोमवार को पालना रिपोर्ट पेश नहीं की गई और समय मांगा गया.

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