ETV Bharat / city

हाईकोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा की एफआईआर निरस्त की, सीएचबी थाने में दर्ज कराया था मामला - Jodhpur CHB Police Station

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा की जमीन के विवाद को रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर निरस्त कर दी है. सीएचबी थाने में मामला दर्ज कराया गया था.

राजस्थान हाईकोर्ट , पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा , Rajasthan High Cour
ज्योति मिर्धा की एफआईआर निरस्त
author img

By

Published : Oct 6, 2021, 8:54 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पंकज भंडारी ने विविध आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा की ओर से जमीन विवाद को लेकर अपने रिश्तेदारों के खिलाफ सीएचबी थाने में दर्ज करवाई गई एफआईआर को निरस्त कर दिया है.

याचिकाकर्ता अनिल चौधरी व अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी ने पक्ष रखते हुए बताया कि सम्पति का विवाद पारिवारिक था जिसकी वजह से शिकायतकर्ता ज्योति मिर्धा ने अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ जमीन विवाद में जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में दिनांक 05 अगस्त 2021 को एक एफआईआर दर्ज करवाई थी.

पढ़ें. कांस्टेबल भर्ती-2013 मामला : दो साल से पुलिस विभाग नहीं दे रहा जवाब..हाईकोर्ट सख्त, कहा- पुलिस आयुक्त पेश होकर दें स्पष्टीकरण

अपराध धारा 420,447, 467, 468, 471 और 120-बी . के तहत दर्ज की गई थी. ज्योति मिर्धा ने अपने चाचा पूर्व सांसद भानु प्रताप मिर्धा, पूर्व मंत्री उषा पूनिया व विजय पूनिया की बेटियों सहित अन्य के खिलाफ जमीन विवाद को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया था. जबकि सम्पति को लेकर पूर्व में ही बंटवारा हो चुका था, ऐसे में शिकायतकर्ता की ओर से झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई थी. ऐसे में एफआईआर को निरस्त किया जाए. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ज्योति मिर्धा की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया गया.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पंकज भंडारी ने विविध आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा की ओर से जमीन विवाद को लेकर अपने रिश्तेदारों के खिलाफ सीएचबी थाने में दर्ज करवाई गई एफआईआर को निरस्त कर दिया है.

याचिकाकर्ता अनिल चौधरी व अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी ने पक्ष रखते हुए बताया कि सम्पति का विवाद पारिवारिक था जिसकी वजह से शिकायतकर्ता ज्योति मिर्धा ने अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ जमीन विवाद में जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में दिनांक 05 अगस्त 2021 को एक एफआईआर दर्ज करवाई थी.

पढ़ें. कांस्टेबल भर्ती-2013 मामला : दो साल से पुलिस विभाग नहीं दे रहा जवाब..हाईकोर्ट सख्त, कहा- पुलिस आयुक्त पेश होकर दें स्पष्टीकरण

अपराध धारा 420,447, 467, 468, 471 और 120-बी . के तहत दर्ज की गई थी. ज्योति मिर्धा ने अपने चाचा पूर्व सांसद भानु प्रताप मिर्धा, पूर्व मंत्री उषा पूनिया व विजय पूनिया की बेटियों सहित अन्य के खिलाफ जमीन विवाद को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया था. जबकि सम्पति को लेकर पूर्व में ही बंटवारा हो चुका था, ऐसे में शिकायतकर्ता की ओर से झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई थी. ऐसे में एफआईआर को निरस्त किया जाए. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ज्योति मिर्धा की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया गया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.