जोधपुर. गुर्जर सहित अन्य पांच जातियों को अति पिछडा वर्ग में सरकार द्वारा दिए गए 5 फीसदी आरक्षण को दी गई चुनौती के मामले की याचिका पर सुनवाई लगातार जारी रहेगी. मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार के अलावा शनिवार को छुट्टी के दिन भी सुनवाई के लिए रिज़र्व रखा है.
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट एवं न्यायाधीश पीएस भाटी की खंडपीठ में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 5 फीसदी आरक्षण नियमों के विपरीत दिया गया है, जबकि आयोग ने 50 फीसदी आरक्षण में ही देना था. लेकिन इसके बाहर जाकर सरकार ने आरक्षण दिया है जिसका नुकसान अन्य वर्गों को हो रहा है. सरकार की और से महाधिवक्ता एनएस सिंघवी ने पक्ष रखा.
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गौरतलब है कि सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग बनाते हुए गुर्जर सहित पांच जातियों को राज्य में 50 फ़ीसदी आरक्षण की सीमा से बाहर जाकर 5 फ़ीसदी आरक्षण दिया था. इसके विरोध में सरकार के निर्णय के खिलाफ याचिका राजस्थान हाईकोर्ट कोर्ट में लगाई गई. मामले की सुनवाई खुद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस रविंद्र भट्ट कर रहे हैं. गुरुवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने लगातार दो दिन सुनवाई करने की बात कही है.