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गुर्जर सहित 5 जातियों के आरक्षण को चुनौती मामले पर लगातार जारी रहेगी सुनवाई - rajasthan

पांच फीसदी आरक्षण को दी गई चुनौती के मामले की याचिका पर सुनवाई लगातार जारी रहेगी. मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार के अलावा शनिवार को छुट्टी के दिन भी सुनवाई के लिए रिज़र्व रखा है.

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Published : Aug 1, 2019, 10:17 PM IST

जोधपुर. गुर्जर सहित अन्य पांच जातियों को अति पिछडा वर्ग में सरकार द्वारा दिए गए 5 फीसदी आरक्षण को दी गई चुनौती के मामले की याचिका पर सुनवाई लगातार जारी रहेगी. मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार के अलावा शनिवार को छुट्टी के दिन भी सुनवाई के लिए रिज़र्व रखा है.

गुर्जर सहित 5 जातियों के मामले पर लगातार जारी रहेगी सुनवाई

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट एवं न्यायाधीश पीएस भाटी की खंडपीठ में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 5 फीसदी आरक्षण नियमों के विपरीत दिया गया है, जबकि आयोग ने 50 फीसदी आरक्षण में ही देना था. लेकिन इसके बाहर जाकर सरकार ने आरक्षण दिया है जिसका नुकसान अन्य वर्गों को हो रहा है. सरकार की और से महाधिवक्ता एनएस सिंघवी ने पक्ष रखा.

यह भी पढ़ें- बारिश के चलते ढहा मकान, एक बच्चे समेत तीन लोगों के दबे होने की आशंका

गौरतलब है कि सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग बनाते हुए गुर्जर सहित पांच जातियों को राज्य में 50 फ़ीसदी आरक्षण की सीमा से बाहर जाकर 5 फ़ीसदी आरक्षण दिया था. इसके विरोध में सरकार के निर्णय के खिलाफ याचिका राजस्थान हाईकोर्ट कोर्ट में लगाई गई. मामले की सुनवाई खुद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस रविंद्र भट्ट कर रहे हैं. गुरुवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने लगातार दो दिन सुनवाई करने की बात कही है.

जोधपुर. गुर्जर सहित अन्य पांच जातियों को अति पिछडा वर्ग में सरकार द्वारा दिए गए 5 फीसदी आरक्षण को दी गई चुनौती के मामले की याचिका पर सुनवाई लगातार जारी रहेगी. मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार के अलावा शनिवार को छुट्टी के दिन भी सुनवाई के लिए रिज़र्व रखा है.

गुर्जर सहित 5 जातियों के मामले पर लगातार जारी रहेगी सुनवाई

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट एवं न्यायाधीश पीएस भाटी की खंडपीठ में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 5 फीसदी आरक्षण नियमों के विपरीत दिया गया है, जबकि आयोग ने 50 फीसदी आरक्षण में ही देना था. लेकिन इसके बाहर जाकर सरकार ने आरक्षण दिया है जिसका नुकसान अन्य वर्गों को हो रहा है. सरकार की और से महाधिवक्ता एनएस सिंघवी ने पक्ष रखा.

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गौरतलब है कि सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग बनाते हुए गुर्जर सहित पांच जातियों को राज्य में 50 फ़ीसदी आरक्षण की सीमा से बाहर जाकर 5 फ़ीसदी आरक्षण दिया था. इसके विरोध में सरकार के निर्णय के खिलाफ याचिका राजस्थान हाईकोर्ट कोर्ट में लगाई गई. मामले की सुनवाई खुद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस रविंद्र भट्ट कर रहे हैं. गुरुवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने लगातार दो दिन सुनवाई करने की बात कही है.

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Body:जोधपुर। गर्जुरों सहित अन्य पांच जातियों को अति पिछडा वर्ग में सरकार द्वारा दिएगए 5 फीसदी आरक्षण को दी गई चुनौती मामले की याचिका पर सुनवाई लगातार जारी रहेगी, मुख्यन्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार के अलावा शनिवार को छुट्टी के दिन भी सुनवाई के लिए रिज़र्व रखा है। गुरुवार को मुख्यन्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट एवं न्यायाधीश पीएस भाटी की खंडपीठ में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 5 फीसदी आरक्षण नियमों के विपरीत दिया गया है, जबकि आयोग ने 50 फीसदी आरक्षण में ही देना था। लेकिन इसके बाहर जाकर सरकार ने आरक्षण दिया है जिसका नुकसान अन्य वर्गों को हो रहा है। सरकार की और से महाधिवक्ता एनएस सिंघवी ने पक्ष रखा। सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी। गौरतलब है कि सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग बनाते हुए गुर्जर सहित पांच जातियों को राज्य में 50 फ़ीसदी आरक्षण की सीमा से बाहर जाकर 5 फ़ीसदी आरक्षण दिया था इसके विरोध में सरकार के निर्णय के खिलाफ याचिका राजस्थान हाईकोर्ट कोर्ट में लगाई गई मामले की सुनवाई खुद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस रविंद्र भट्ट कर रहे हैं गुरुवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने लगातार दो दिन सुनवाई करने की बात कही है ऐसे में माना जा रहा है कि संभव है इस मामले में जल्द मिलने आ सकता है।


 बाइट - अभिनव शर्मा
 अधिवक्ता , याचिकाकर्ता


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