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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में तीन लोगों को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा - SIROHI POCSO COURT

सिरोही पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में महिला समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

POCSO COURT SENTENCED,  RAPE CASE OF A MINOR
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 23, 2024, 7:51 PM IST

सिरोहीः नाबालिग बालिका को भगाकर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट सिरोही के जज अनूप कुमार पाठक ने एक महिला सहित दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को भगाकर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के जज अनूप कुमार पाठक ने फैसला सुनाते हुए आरोपी नरपत राम, भीमाराम व अनिता को दोषी करार दिया. साथ ही तीनों को 20-20 साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

पढ़ेंः किशोरी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि एक व्यक्ति ने जिले के एक पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साले की बेटी को भीमाराम व अनिता भगाकर ले गए. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करके जांच शुरू की. अनुसंधान में तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध प्रमाणित मानकर कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. कोर्ट ने तीनों दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

सिरोहीः नाबालिग बालिका को भगाकर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट सिरोही के जज अनूप कुमार पाठक ने एक महिला सहित दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को भगाकर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के जज अनूप कुमार पाठक ने फैसला सुनाते हुए आरोपी नरपत राम, भीमाराम व अनिता को दोषी करार दिया. साथ ही तीनों को 20-20 साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

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मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि एक व्यक्ति ने जिले के एक पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साले की बेटी को भीमाराम व अनिता भगाकर ले गए. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करके जांच शुरू की. अनुसंधान में तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध प्रमाणित मानकर कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. कोर्ट ने तीनों दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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