जोधपुर. पाली जिले के बगड़ी नगर थाना क्षेत्र में बहुचर्चित आईओसी पाइप लाइन में सेंधमारी कर क्रूड ऑयल चोरी करने के मामले में मुख्य सूत्रधार बर्खास्त थानेदार गोपाल विश्नोई को आखिरकार मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की अदालत में आरोपी याचिकाकर्ता गोपाल विश्नोई की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह राजपुरोहित व अधिवक्ता विकास बालिया ने याचिका पेश करते हुए जमानत स्वीकार करने के लिए तर्क दिये. जिसे स्वीकार करते हुए रिहा करने का आदेश दिया गया.
याचिका में बताया गया कि जनवरी 2021 में बगड़ी थाने में क्रूड ऑयल चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसकी जांच एसओजी को सौंप दी गई. मामले में अब तक 14 जनों को गिरफ्तार किया गया. याचिकाकर्ता विश्नोई 4 फरवरी 2021 से न्यायिक हिरासत में है और अभी जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है. एसओजी ने अब इस मामले में हाल ही में चार्जशीट भी पेश कर दी है और विश्नोई को मुख्य सूत्रधार बनाया है.
जबकि पुलिस विभाग ने घटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद ही गोपाल विश्नोई को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया था. मामले की ट्रायल में लम्बा वक्त लगेगा इसीलिए जमानत पर रिहा कर दिया जाये. वही सरकारी अधिवक्ता एसके भाटी ने जमानत का विरोध यह कहते हुए किया कि मामला बड़ा है और अभी तक सहयोगी सेंदडा थानेदार की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है. हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों को सुनने के बाद कोविड-19 महामारी व अधिवक्ता विक्रम राजपुरोहित व विकास बालिया के तर्को को सुनने के बाद आरोपी विश्नोई को पचास हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके एवं पच्चीस- पच्चीस हजार के दो जमानती मुचलकों पर रिहा करने के आदेश दिये हैं. वहीं आरोपी को निर्देश दिये हैं कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान वह उपस्थित रहेगा.