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जोधपुर: ट्रिपल तलाक के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने भेजा जेल - जोधपुर सिविल कोर्ट

जोधपुर की अतिरिक्त सिविल न्यायालय ने ट्रिपल तलाक मामले में आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. आरोपी के खिलाफ पत्नी के साथ मारपीट करने और उसे ट्रिपल तलाक देने का मामला दर्ज किया गया था.

Triple Divorce in Jodhpur, Jodhpur Civil Court
ट्रिपल तलाक के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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Published : Aug 6, 2020, 4:23 AM IST

जोधपुर. मुस्लिम महिलाओ को तीन तलाक से मुक्ति के लिए सरकार भले ही कानून बनाए, लेकिन समाज में आज भी ये कायम है. ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं. मामले के अनुसार आरोपी ने अपनी विवाहिता पत्नी के साथ मारपीट कर उसे तीन तलाक बोल दिया था.

ट्रिपल तलाक के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

पीड़िता ने इस मामले में जोधपुर के महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 498-ए,323 भादस और धारा 3 व 4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. बनाड पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां आरोपी की ओर से जमानत के लिए भी आवेदन पेश किया गया.

पढ़ें- जोधपुर में देह व्यापार का खुलासा, 3 महिलाओं सहित 8 लोग गिरफ्तार

आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है. वहीं परिवादिया की ओर से अधिवक्ता संदीप जैन ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह ट्रिपल तलाक का मामला है. आरोपी ने ना केवल मारपीट की, बल्कि कानून की परवाह किए बगैर तीन तलाक दिया है. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 2 सुश्री ज्योती देवी शर्मा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं. पीडिता ने बताया कि नए कानून से मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलेगा.

जोधपुर. मुस्लिम महिलाओ को तीन तलाक से मुक्ति के लिए सरकार भले ही कानून बनाए, लेकिन समाज में आज भी ये कायम है. ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं. मामले के अनुसार आरोपी ने अपनी विवाहिता पत्नी के साथ मारपीट कर उसे तीन तलाक बोल दिया था.

ट्रिपल तलाक के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

पीड़िता ने इस मामले में जोधपुर के महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 498-ए,323 भादस और धारा 3 व 4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. बनाड पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां आरोपी की ओर से जमानत के लिए भी आवेदन पेश किया गया.

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आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है. वहीं परिवादिया की ओर से अधिवक्ता संदीप जैन ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह ट्रिपल तलाक का मामला है. आरोपी ने ना केवल मारपीट की, बल्कि कानून की परवाह किए बगैर तीन तलाक दिया है. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 2 सुश्री ज्योती देवी शर्मा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं. पीडिता ने बताया कि नए कानून से मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलेगा.

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