जयपुर. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश राहुल कावंट व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए. सुनवाई के दौरान पक्षकारों की ओर से अदालत को कहा गया कि आईपीएल मैच आयोजित करने का समय नजदीक आ रहा है. अदालत ने मैच बाहर कराने के संबंध में होने वाले निर्णय को याचिका के निर्णयाधीन कर रखा है.
इस पर अदालत ने कहा कि उनकी ओर से इस संबंध में किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है. वे चाहे तो इस संबंध में एग्रीमेंट कर सकते हैं. वहीं असम क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अदालत में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि राजस्थान रॉयल्स से जुड़े दो मैच असम में कराने की बात सामने आ रही है.
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ऐसे में याचिका से उनके हित भी जुड़ गए हैं. इसलिए उन्हें भी मामले में पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए. इस पर अदालत ने असम क्रिकेट एसोसिएशन को पक्षकार बताने हुए मैच आयोजन का एग्रीमेंट करने की छूट देकर मामले की सुनवाई 20 फरवरी तक टाल दी है.