- गुर्जर आरक्षण से जुड़ा मामला सरकार व गुर्जर प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता
- 14 बिंदुओं पर बनी सहमति
- गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कहा सभी मांगे मान ली गई है, अब आंदोलन की जरूरत नहीं
- समाज नहीं करेगा आंदोलन
- कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के ऊपर बोले हिम्मत सिंह ,आंदोलन के बाद भी करनी पड़ती है वार्ता
- ऐसे में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी करेंगे समझौते का समर्थन
- चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा, खेल मंत्री अशोक चांदना ने दी जानकारी
- मंत्रीमंडलीय उप समिति एवं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्य दिनांक 31.10.2020
- को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों पर वार्ता सम्पन्न हुई। वार्ता के अन्तर्गत आपसी
- सहमति के उपरांत निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लिये गये :
1. गुर्जर आरक्षण के दौरान तीन मृतकों श्री कैलाश गुर्जर, श्री मानसिंह गुर्जर एवं श्री
बद्री गुर्जर के परिवारजनों को 5-5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की
जायेगी तथा इन तीनों के परिवारों के एक एक सदस्य को नगर परिषद/नगर निगम
में नौकरी दी जाएगी.
2. अति पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2019 के लागू होने के समय प्रक्रियाधीन समस्त भर्तियों
में पांच प्रतिशत आरक्षण देते हुए अब तक अति पिछड़ा वर्ग के 2297 चयनित
अभ्यर्थियों का नियुक्तियां दी जा चुकी है तथा इसके अलावा अभी तक पूर्ण होने से
शेष भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग के लिये 5 प्रतिशत के अनुसार जितने भी पद आरक्षित
है उन पर चयन के पश्चात् अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जायेगी ।
3. एम.बी.सी. वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला के समकक्ष समस्त
परिलाभ दिये जायेंगे।
4. वर्ष 2011 में हुए समझौते में केस वापसी के सम्बन्ध में आपसी समन्वय एवं केस
वापसी की प्रगति के लिये पूर्व में जारी किये गये आदेश के तहत बैठक आयोजित
की जायेगी।
5. देवनारायण योजना के तहत निर्माणाधीन 5 आवासीय विद्यालयों एवं 5 अन्य आवासीय
विद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिये अधिकारियों की समिति गठित की जायेगी इन
पांच आवासीय विद्यालयों में से पीपर्रा आवासीय विद्यालय की टेंडर प्रक्रिया तुरन्त शुरू
कर दी जायेगी। मॉनिटरिंग हेतु गठित समिति नियमित रूप से कार्यों का निरीक्षण
करते हुए पारदर्शितापूर्ण कार्य सुनिश्चित करेगी एवं तीन माह में प्रगति रिपोर्ट देगी।
6. देवनारायण योजना की प्रगति के सम्बन्ध में केबिनेट उप- समिति के साथ अति पिछड़ा
वर्ग के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जायेगी।
7. अति पिछड़ा वर्ग में शामिल लबाना जाति के अलावा अन्य लोगों के लबाना जाति के
जारी
8. जाति प्रमाण-पत्रों की जांच की जायेगी जांच के उपरांत यथोचित कार्रवाई, खेल स्टेडियम का निर्माण पीपर्रा या मोरोली में से एक जगह पर किया जाये।
9. कारवाड़ी एवं रूदावल में देवनारायण छात्रावास का निर्माण हो।
10. बैठक में राइका समाज के प्रतिनिधी द्वारा घुमन्तु जातियों के बारे में दिये गये सुझावों
का अध्ययन किया जायेगा।
11 राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) द्वारा अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण से सम्बंधित
प्रावधान को नवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पूर्व में भारत सरकार को दिनांक
22-02-2019 एवं दिनांक 21-10-2020 को लिखा गया. इसके लिए पुनः भारत
सरकार को उक्त आरक्षण प्रावधान को नवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य
सरकार द्वारा तत्काल लिखा जायेगा।
12. दिनांक 16.08.2018 के मंत्रीमण्डलीय उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता की जायेगी।
13. गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के संदर्भ में दिनांक 05.01.2011 को हुए समझौते के बिन्दु
संख्या 3(ख) सम्बन्ध में विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये समिति द्वारा पदों को सुरक्षित
रखने के संदर्भ में वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. का
निर्णय होने के पश्चात् माननीय न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई के लिए विचार किया जायेगा।
14. रीट 2018 के सम्बन्ध में एम.बी.सी. हेतु 940 पद 5 प्रतिशत के आधार पर बनते थे
जिनमें से 568 पर नियुक्ति दी जा चुकी है, शेष 372 पदों के बारे में अतिरिक्त मुख्य
सचिव वित्त, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव, विधि, एवं प्रमुख शासन
सचिव, कार्मिक विभाग की समिति बनाकर सात दिवस में समुचित विधिक निर्णय लिया जायेगा।