जयपुर. दो शादियों के मामले में बर्खास्त हुए IPS पंकज चौधरी को बहाल हो गए है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बहाली के आदेश जारी कर दिए. आदेश जारी होने के बाद राज्य के कार्मिक विभाग में चौधरी को देर रात ज्वाइनिंग भी दे दी है.
2009 बैच के आईपीएस पंकज चौधरी को पिछली वसुंधरा सरकार के समय बर्खास्त कर दिया था. हमेशा विवादों में रहने वाले पंकज चौधरी ने अपनी बर्खास्तगी को कैट में चुनौती दी थी. कैट की प्रधान पीठ ने पंकज चौधरी को बहाल करने के आदेश दिए थे. केंद्र सरकार का तर्क था कि बिना तलाक दूसरी शादी करना अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के नियम 3-1 का उल्लंघन है. इसके बाद चौधरी ने इसे न्यायालय में चुनौती दी थी.
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चौधरी को मार्च 2019 को बर्खास्त कर दिया था
IPS पंकज चौधरी को मार्च 2019 को बर्खास्त कर दिया था. दिसंबर 2020 में कैट की प्रधान पीठ ने पंकज चौधरी की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर बहाल करने के आदेश दिए थे. इसके बाद पंकज चौधरी ने राज्य के कार्मिक विभाग, मुख्य सचिव निरंजन आर्य और डीजीपी MLA लाठर के सामने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया था.
गाजी फकीर मामले में आए थे चर्चा में
पंकज चौधरी मूलरूप से यूपी के रहने वाले हैं. चौधरी ने सेवारत रहते हुए राजस्थान के कई जिलों में एसपी के पद पर अपनी सेवाएं दी है. सोशल मीडिया पर भी चौधरी चर्चाओं में रहे हैं. बाड़मेर में एसपी रहते हुए वर्ष 2013 में गाजी फकीर की हिस्ट्रशीट वापस खोलकर चौधरी चर्चा में आए थे. गाजी फकीर का हाल ही में निधन हो हुआ है.