जयपुर. नगरीय विकास विभाग ने कोरोना महामारी के बीच आम जनता को राहत देने का कदम उठाया है. विभाग ने पट्टाधारी भूखंडों पर अवधि पार निर्माण की सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है. वहीं नीलामी प्रकरणों की सीमा और बकाया लीज के ब्याज में छूट की तारीख भी बढ़ाई है, जबकि 31 दिसंबर तक ब्याज और पेनल्टी में शत प्रतिशत छूट का प्रावधान तय किया है.
भू राजस्व अधिनियम के तहत 90 ए और 90 बी के अंतर्गत या अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूखंडों के पट्टे जारी होने के बाद तय समय 7 वर्ष और 10 वर्ष में जिन लोगों ने निर्माण नहीं किए. उनके लिए कोरोना महामारी को देखते हुए अवधि पार निर्माण की सीमा बढ़ाकर 30 जून की गई है. इस संबंध में यूडीएच संयुक्त सचिव ने आदेश जारी किए हैं. नगरीय निकायों में ऐसे अवधि पार निर्माण कार्यों को अब तय सीमा में मानते हुए दो माह और छूट रहेगी.
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वहीं प्रदेश के प्राधिकरण, यूआईटी क्षेत्रों में नीलामी से विक्रय किए जाने वाले भूखंडों के मामले में अब तय किया गया है कि 30 दिन के भीतर डिमांड नोटिस जारी किया जाए. अब बिड स्वीकृति के बाद 35 प्रतिशत राशि 120 दिन के बजाय 240 दिन में जमा करा सकेंगे. जबकि प्राधिकरण, यूआईटी, आवासन मंडल के भूखंडों की बकाया लीज राशि के ब्याज में छूट 31 मार्च तक दी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है.
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इसके अलावा प्राधिकरण और न्यासों के ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवासों की बकाया राशि एवं किश्त एकमुश्त जमा कराने पर अब 31 दिसंबर 2020 तक ब्याज और पेनल्टी में शत प्रतिशत छूट रहेगी.