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जयपुर में युवती से छेड़छाड़ मामले में दोषी दो युवकों को 3 साल कारावास की सजा

महिला उत्पीड़न और दहेज उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत ने युवती से छेड़छाड़ करने के दोषी दो युवकों को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 70 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है.

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Published : Mar 27, 2019, 2:59 AM IST

युवती से छेड़छाड़ के अभियुक्तों को तीन साल की सजा


जयपुर. महिला उत्पीड़न और दहेज उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत ने युवती से छेड़छाड़ करने के दोषी दो युवकों को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 70 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है.

मामले में महिला उत्पीड़न दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या-1 ने आरोपियों के दोषी पाए जाने पर यह सजा सुनाई है. जिसमें दोषा सौरभ शर्मा और नवदीप सिंह को 3 साल की सजा सुनाई गठई है. मामले की सुनावाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में बताया गया कि प्रॉपर्टी डीलर के यहां काम करने वाली पीड़िता ने सोडाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि 5 जुलाई 2016 को सहकर्मी नवदीप सिंह अपने साथी सौरभ के साथ आया और उसे नशीला पदार्थ पिला कर पर उसके साथ दुष्कर्म किया. होश आने पर युवती ने खुद को अर्धनग्न अवस्था में पाया.

अभियुक्तों ने उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया जिसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियुक्तों पर दुष्कर्म का आरोप नहीं माना है तथा छेड़छाड़ के आरोप में सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 70 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है.


जयपुर. महिला उत्पीड़न और दहेज उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत ने युवती से छेड़छाड़ करने के दोषी दो युवकों को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 70 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है.

मामले में महिला उत्पीड़न दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या-1 ने आरोपियों के दोषी पाए जाने पर यह सजा सुनाई है. जिसमें दोषा सौरभ शर्मा और नवदीप सिंह को 3 साल की सजा सुनाई गठई है. मामले की सुनावाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में बताया गया कि प्रॉपर्टी डीलर के यहां काम करने वाली पीड़िता ने सोडाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि 5 जुलाई 2016 को सहकर्मी नवदीप सिंह अपने साथी सौरभ के साथ आया और उसे नशीला पदार्थ पिला कर पर उसके साथ दुष्कर्म किया. होश आने पर युवती ने खुद को अर्धनग्न अवस्था में पाया.

अभियुक्तों ने उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया जिसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियुक्तों पर दुष्कर्म का आरोप नहीं माना है तथा छेड़छाड़ के आरोप में सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 70 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है.

Intro:जयपुर। महिला उत्पीड़न दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम 1 ने युवती से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्तों सौरभ शर्मा और नवदीप सिंह को 3 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर ₹70000 का जुर्माना भी लगाया है।


Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रॉपर्टी डीलर के यहां काम करने वाली पीड़िता ने सोडाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 5 जुलाई 2016 को सहकर्मी नवदीप सिंह अपने साथी सौरभ के साथ आया और उसे नशीला पर पिलाया। होश में आने पर वह अर्धनग्न अवस्था में मिली। अभियुक्तों ने उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियुक्तों पर दुष्कर्म का आरोप नहीं माना और छेड़छाड़ के आरोप में सजा सुनाई है।


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