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केंद्र के बाद राज्य सरकार ने जारी की लॉकडाउन 3.0 की गाइडलाइन

राज्य सरकार ने शनिवार देर रात अपने मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत 4 मई से 17 मई तक के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. जारी गाइडलाइन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से जारी की गई है. राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में, 18 जिले ऑरेंज जोन में और 7 जिले ग्रीन जोन में हैं.

State government guidelines, राजस्थान न्यूज़
राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन
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Published : May 3, 2020, 8:48 AM IST

जयपुर. केंद्रीय गृह ​मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर राज्य सरकार ने 4 मई से 17 मई तक के लिए मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं. शनिवार देर रात जारी गाइडलाइन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से जारी की गई है. निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवागमन और एकत्रित होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के मुताबिक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. आपात स्थिति या जरूरी मांग होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास लिया जा सकेगा. हालांकि, ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ पर पास की व्यवस्था लागू नहीं होगी. इनके लिए आधिकारिक पहचान-पत्र ही पर्याप्त रहेगा.

पढ़ें: मजदूरों की 'घर' वापसी के लिए सरकार ने चलाई स्पेशल ट्रेन, देखें रिपोर्ट

इसके साथ ही दुकानों, कार्यस्थलों औक कारखानों की जिला प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में शाम 6 बजे या इससे पहले बंद कर दिए जाएंगे, जिससे उनका स्टाफ और अन्य व्यक्ति शाम 7 बजे तक अपने घर पर पहुंच सकें.

एयर एंबुलेंस, चिकित्सा सेवाओं और सुरक्षा से जुड़े अनुमति प्राप्त को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध रहेगा. केंद्रीय दिशा-निर्देशों के मुताबिक अनुमति प्राप्त सार्वजनिक परिवहन (रेल और बस परिवहन) हो सकेगा. सभी सरकारी स्कूल, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान और अन्य शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. लेकिन, अध्यापन की अनुमति रहेगी.

पढ़ें: गर्मी में गरीबों का फ्रिज 'मिट्टी का मटका', इन पर भी लॉकडाउन का असर

सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल तक के बच्चे जरूरी और स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के कार्यों के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे. इसके साथ ही केंद्रीय गाइडलाइन के हिसाब से अन्य दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं.

रेड जोन में 8, ऑरेंज जोन में 18 और ग्रीन जोन में 7 जिले
राजस्थान के 8 जिले रेड जोन, 18 जिले ऑरेंज जोन और 7 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं. गाइडलाइन के मुताबिक रेड जोन में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा, झालावाड़ को शामिल किया गया है. ऑरेंज जोन में टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद को शामिल किया गया है़. ग्रीन जोन में बांरा, बूंदी, श्रीगंगानगर, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़ और चूरू को शामिल किया गया है.

जयपुर. केंद्रीय गृह ​मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर राज्य सरकार ने 4 मई से 17 मई तक के लिए मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं. शनिवार देर रात जारी गाइडलाइन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से जारी की गई है. निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवागमन और एकत्रित होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के मुताबिक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. आपात स्थिति या जरूरी मांग होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास लिया जा सकेगा. हालांकि, ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ पर पास की व्यवस्था लागू नहीं होगी. इनके लिए आधिकारिक पहचान-पत्र ही पर्याप्त रहेगा.

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इसके साथ ही दुकानों, कार्यस्थलों औक कारखानों की जिला प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में शाम 6 बजे या इससे पहले बंद कर दिए जाएंगे, जिससे उनका स्टाफ और अन्य व्यक्ति शाम 7 बजे तक अपने घर पर पहुंच सकें.

एयर एंबुलेंस, चिकित्सा सेवाओं और सुरक्षा से जुड़े अनुमति प्राप्त को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध रहेगा. केंद्रीय दिशा-निर्देशों के मुताबिक अनुमति प्राप्त सार्वजनिक परिवहन (रेल और बस परिवहन) हो सकेगा. सभी सरकारी स्कूल, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान और अन्य शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. लेकिन, अध्यापन की अनुमति रहेगी.

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सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल तक के बच्चे जरूरी और स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के कार्यों के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे. इसके साथ ही केंद्रीय गाइडलाइन के हिसाब से अन्य दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं.

रेड जोन में 8, ऑरेंज जोन में 18 और ग्रीन जोन में 7 जिले
राजस्थान के 8 जिले रेड जोन, 18 जिले ऑरेंज जोन और 7 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं. गाइडलाइन के मुताबिक रेड जोन में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा, झालावाड़ को शामिल किया गया है. ऑरेंज जोन में टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद को शामिल किया गया है़. ग्रीन जोन में बांरा, बूंदी, श्रीगंगानगर, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़ और चूरू को शामिल किया गया है.

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