जयपुर. राज्य सरकार ने भूखंडों के उप विभाजन और पुनर्गठन के संबंध में जारी नियमों को समाहित करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं. इन दिशा निर्देशों में स्थानीय निकाय की योजनाओं और कृषि भूमि पर अनुमोदित योजनाओं के प्रकरण, उपविभाजन, पुनर्गठन, गैर योजना क्षेत्र, स्वतंत्र रूप से जारी एकल पट्टा एवं आबादी भूमि के प्रकरण शामिल हैं.
स्थानीय निकाय की योजनाओं और कृषि भूमि पर अनुमोदित योजनाओं के प्रकरणों में उपविभाजन को लेकर निर्देश जारी किये हैं. भूखण्ड का एक से अधिक भूखण्डों में उपविभाजन होने पर उपविभाजित भूखण्ड पर अग्र सेटबैक मूल भूखण्ड अनुसार और अन्य सैटबेक मूल भूखण्ड के अनुसार या फिर योजना के भूखण्डों के उपविभाजन के बाद मौके पर मूल भूखण्ड का स्वरूप परिवर्तित होने की स्थिति में मौके की विद्यमान स्थिति अनुसार निर्धारित किये जा सकेंगे. अन्य भवन मानदण्ड जिसमें भवन की ऊंचाई बीएआर आदि उपविभाजित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन विनियम 2020 (या फिर प्रचलित भवन विनियम) अनुसार ही निर्धारित किये जा सकेंगे.
भूखण्डों का पुनर्गठन
दो या दो से अधिक भूखण्डों का पुर्नगठन प्रस्तावित होने पर पुर्नगठित भूखण्ड में अग्र और पृष्ठ सेटबैक मूल भूखण्ड/योजना अनुसार रखे जाने होंगे. पार्श्व सेटबैक पुनर्गठित भूखण्ड के क्षेत्रफल और मूल भूखण्ड अनुसार जो भी अधिक हो रखे जाने होंगे. पुनर्गठित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर अन्य भवन मानदण्डों का निर्धारण भवन विनियम 2020 (या फिर प्रचलित भवन विनियम) अनुसार निर्धारित किए जा सकेंगे.
गैर योजना क्षेत्रों के प्रकरण
मूल भूखण्ड का उपविभाजन होने पर मूल भूखण्ड पर भवन मानदण्ड/ सेटबैक्स पूर्व में ही निर्धारित होने पर उपविभाजित भूखण्ड/भूखण्डों पर समस्त सेटबैक्स मूल भूखण्ड के अनुसार ही निर्धारित किये जा सकेंगे. उपविभाजित भूखंड पर भवन निर्माण किए जाने पर सेट बैक का निर्धारण भवन विनियम 2020 के तहत भवन की प्रस्तावित ऊंचाई के अनुरूप रखा जाना अनिवार्य होगा. अन्य भवन मानदण्ड भवन की ऊंचाई बीएआर आदि उपविभाजित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन विनियम, 2020 (या फिर प्रचलित भवन विनियम) अनुसार रखे जाने होंगे. मूल भूखण्ड के लिए सैटबेक्स पूर्व में निर्धारण नहीं होने की स्थिति में सड़क पर स्थित अन्य भूखण्ड/आस-पास के भवनों की भवन रेखा के दृष्टिगत सैटबेक्स, ऊंचाई और अन्य भवन मानदण्ड भवन मानचित्र समिति/सक्षम अधिकारी की ओर से निर्धारित किए जा सकेंगे.
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स्वतंत्र रूप से जारी एकल पट्टा एवं आबादी भूमि के प्रकरण
एकल पट्टा भूखण्ड का एक से अधिक भूखण्डों में उपविभाजन होने पर उपविभाजित भूखण्ड के समस्त सैटबेक्स मूल भूखण्ड के लिए निर्धारित सैटबेक अनुसार ही निर्धारित किये जा सकेंगे. अन्य भवन मानदण्ड यथा भवन की ऊंचाई, बीएआर आदि उपविभाजित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर अन्य भवन विनियम, 2020 (या फिर प्रचलित भवन विनियम) अनुसार रखे जाने होंगे.
ले-आउट प्लान के रूप में उपविभाजन
एकल भूखण्ड का ले-आउट प्लान के रूप में उपविभाजन की स्थिति में प्रचलित राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 या फिर प्रचलित टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानों अनुसार (पार्क, सुविधा क्षेत्र आदि सहित) ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जा सकेगा. उपविभाजित भूखण्डों पर समस्त तकनीकी मानदण्ड भवन विनियम 2020 (या फिर प्रचलित भवन विनियम) अनुसार अनुज्ञेय होंगे. ले-आउट प्लान में आन्तरिक विकास हेतु मानदण्डों और नियमों की पालना प्रचलित राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधान अनुसार सुनिश्चित किया जाना होगा. एकल पट्टा का स्थानीय निकाय में समर्पण किये जाने की स्थिति में उपविभाजित भूखण्डों के लिए लीजडीड/पट्टा जारी किया जा सकेगा.
ऐसी स्थिति में उपविभाजन शुल्क के रूप में ले आउट प्लान में संशोधन के लिए देय अनुमोदन शुल्क जमा कराया जाना होगा. ले-आउट प्लान में प्रस्तावित सड़क और सुविधा क्षेत्र स्थानीय निकाय के पक्ष में आमजन के उपयोग के लिए समर्पित किया जाना होगा. ऐसी योजनाओं को Gated community के रूप में विकसित किया जा सकेगा.
इसके अलावा कुछ सामान्य निर्देश भी जारी किए गए हैं. जिसके तहत स्थानीय निकाय की योजनाओं/कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के बाद राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत ले-आउट प्लान के रूप में अनुमोदित योजनाओं में ROW Housing के रूप में स्वीकृत भूखण्डों के पुनर्गठन किये जाने पर पुनर्गठित भूखण्ड पर पार्श्व सैटबैक्स भूखण्ड पर प्रस्तावित भवन की ऊंचाई के अनुरूप निर्धारित किये जा सकेंगे.
अनुमोदित योजनाओं में Detached/Semidetached Housing के रूप में स्वीकृत भूखण्डों के पुनर्गठन किये जाने पर न्यूनतम पार्श्व सैट बैक्स पुनर्गठित क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किये जा सकेंगे. जो कि Detached/Semldetached भूखण्डों के लिए प्रस्तावित ऐसे सैट बैक्स के कुल योग का 50 प्रतिशत से कम नहीं होंगे.