जयपुर. राज्य उपभोक्ता आयोग ने फ्लैट के बाहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना फ्लैट का कब्जा देने पर आवासन मंडल पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. साथ ही आयोग ने 5 हजार रुपए परिवाद व्यय के तौर पर अतिरिक्त अदा करने को कहा है. आयोग ने यह आदेश नवल सिंह की अपील पर दिए.
पढ़ें- लोक अदालत कल, दो लाख साठ हजार मामले हैं सूचीबद्ध
अपील में कहा गया कि परिवादी ने प्रताप नगर के मेवाड अपार्टमेंट में वर्ष 2007 में उच्च आय वर्ग फ्लैट आवंटन के लिए आवेदन किया, जिसकी तय कीमत भी परिवादी ने अदा कर दी. परिवाद में कहा गया कि जून 2011 में परिवादी को फ्लैट का आवंटन किया गया, जबकि अपार्टमेंट से जुड़ी संपूर्ण सुविधाएं विकसित नहीं की गई.
वहीं, फ्लैट निर्माण के दौरान घटिया किस्म की सामग्री उपयोग में लाई गई. इसके अलावा आवासन मंडल ने तय कीमत से 2 लाख 18 हजार रुपए अधिक वसूल किए. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने आवासन मंडल पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.