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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग पीड़िताओं से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग पीड़िता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

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Published : Jan 21, 2020, 11:38 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग पीड़िताओं से दुष्कर्म के 2 अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है. पहले मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई है और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही दूसरे मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा और 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग पीड़िता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

पढ़ें- बेटी से दुष्कर्म और गर्भवती होने पर हत्या करने वाले पिता को कोर्ट ने दी फांसी की सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 9 अगस्त 2018 को अभियुक्त ने फुलेरा थाना इलाका निवासी नाबालिग पीड़िता को बहला फुसला कर ले गया. अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अगले दिन अभियुक्त की मोटरसाईकिल पर सीकर के एक चौराहे पर हुई दुर्घटना में पीड़िता की मौत हो गई.

वहीं, एक और मामले में अभियुक्त ने सांगानेर थाना इलाका निवासी पीड़िता का 19 जून 2016 को अपहरण कर 3 दिन तक दुष्कर्म किया. पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पीड़िता को कोटा से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग पीड़िताओं से दुष्कर्म के 2 अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है. पहले मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई है और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही दूसरे मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा और 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग पीड़िता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 9 अगस्त 2018 को अभियुक्त ने फुलेरा थाना इलाका निवासी नाबालिग पीड़िता को बहला फुसला कर ले गया. अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अगले दिन अभियुक्त की मोटरसाईकिल पर सीकर के एक चौराहे पर हुई दुर्घटना में पीड़िता की मौत हो गई.

वहीं, एक और मामले में अभियुक्त ने सांगानेर थाना इलाका निवासी पीड़िता का 19 जून 2016 को अपहरण कर 3 दिन तक दुष्कर्म किया. पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पीड़िता को कोटा से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

Intro:जयपुर। पॉक्सों मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग पीडिताओं से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्त सुरेश मीणा को दस साल की सजा और दो लाख रुपए का जुर्माना और अभियुक्त नरेश कुमार वैष्णव को दस साल की सजा और 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग पीडिता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 9 अगस्त 2018 को अभियुक्त सुरेश मीणा फुलेरा थाना इलाका निवासी नाबालिग पीडिता को बहला फुसला कर ले गया। अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं अगले दिन अभियुक्त की मोटर साईकिल पर सीकर के नानी का चोराहे पर हुई दुर्घटना में पीडिता की मौत हो गई। वहीं अभियुक्त नरेश कुमार वैष्णव ने सांगानेर थाना इलाका निवासी पीडिता का 19 जून 2016 को अपहरण कर तीन दिन तक दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर पीडिता को कोटा से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।Conclusion:
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