जयपुर. आर्म्स एक्ट में संसद की ओर से विभिन्न तरह के महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं. जिन्हें पारित करने के बाद अब लागू किया जा रहा है. आर्म्स एक्ट में संसद की ओर से किए गए संशोधन पुलिस के लिए काफी कारगर सिद्ध होंगे और खूंखार बदमाशों पर पुलिस अब और भी सख्ती के साथ नकेल कस पाएगी.
बता दें कि आर्म्स एक्ट में लाइसेंसी हथियार रखने, अवैध रूप से हथियार रखने, हर्ष फायर करने, पुलिसकर्मियों से हथियार छीनने और संगठित अपराध में हथियारों के प्रयोग को लेकर विभिन्न तरह के महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं.
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एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि आर्म्स एक्ट में संसद की ओर से किए गए संशोधन के बाद अपराधियों पर पहले की तुलना में अब और भी सख्ती के साथ नकेल कसी जा सकेगी.
आर्म्स एक्ट में संसद ने निम्न संशोधन किए हैं:-
- आर्म्स लाइसेंस के तहत हथियार रखने- आर्म्स लाइसेंस के तहत जहां पहले लाइसेंस धारक एक लाइसेंस पर तीन हथियार रख सकता था तो वहीं अब संशोधन के बाद वह एक लाइसेंस पर दो ही हथियार रख सकेगा.
- अवैध रूप से हथियार रखने- आर्म्स एक्ट में किए गए संशोधन के बाद अवैध रूप से हथियार रखने पर अब 7 साल का कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा
- हर्ष फायर करने- शादियों में हर्ष फायर करने वाले लोगों को भी अब सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी और उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया जाएगा.
- पुलिसकर्मियों के हथियार छीनने- आर्म्स एक्ट में किए गए संशोधन के बाद पुलिसकर्मियों और सशस्त्र बल जवानों के हथियार छीनने वाले बदमाशों को 10 साल का कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा.
- संगठित अपराध में हथियार का प्रयोग करने- आर्म्स एक्ट में संशोधन के बाद संगठित अपराध में हथियार का प्रयोग करने पर अब बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.