जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग विवाहिता को बहला फुसला कर ले जाने और बाद में उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नंदराम बैरवा को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पीड़िता की सहमति कानून में कोई विधिक महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 16 वर्षीय पीड़िता के भाई ने 31 मार्च 2017 को शिप्रापथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि रात करीब दो बजे उसकी बहन कहीं चली गई. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अप्रैल 2017 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त पीड़िता को बहला फुसला कर बीसलपुर और टोडारायसिंह नगर ले जाकर दुष्कर्म किया.