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नाबालिग विवाहिता से दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की सजा, 5 हजार का जुर्माना - जयपुर न्यूज

जयपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जयपुर की विशेष अदालत ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

Minor Rape News, जयपुर न्यूज
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Published : Aug 29, 2019, 11:19 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग विवाहिता को बहला फुसला कर ले जाने और बाद में उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नंदराम बैरवा को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पीड़िता की सहमति कानून में कोई विधिक महत्व नहीं रखती है.

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नाबालिग विवाहिता के दुष्कर्मी को सात साल की जेल

पढ़ें- जसकौर मीणा का गहलोत सरकार पर तंज, कहा- प्रदेश में काम केंद्र के बजट से हो रहे हैं और ये उद्घाटन के लिए जिद्द करते हैं

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 16 वर्षीय पीड़िता के भाई ने 31 मार्च 2017 को शिप्रापथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि रात करीब दो बजे उसकी बहन कहीं चली गई. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अप्रैल 2017 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त पीड़िता को बहला फुसला कर बीसलपुर और टोडारायसिंह नगर ले जाकर दुष्कर्म किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग विवाहिता को बहला फुसला कर ले जाने और बाद में उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नंदराम बैरवा को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पीड़िता की सहमति कानून में कोई विधिक महत्व नहीं रखती है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 16 वर्षीय पीड़िता के भाई ने 31 मार्च 2017 को शिप्रापथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि रात करीब दो बजे उसकी बहन कहीं चली गई. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अप्रैल 2017 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त पीड़िता को बहला फुसला कर बीसलपुर और टोडारायसिंह नगर ले जाकर दुष्कर्म किया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग विवाहिता को बहला फुसला कर ले जाने और बाद में उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुकत नंदराम बैरवा को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पीडिता की सहमति का कानून में कोई विधिक महत्व नहीं रखती है।
Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 16 वर्षीय पीडिता के भाई ने 31 मार्च 2017 को शिप्रापथ थाने में 29 augदर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि रात करीब दो बजे उसकी बहन कहीं चली गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अप्रैल 2017 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त पीडिता को बहला फुसला कर बीसलपुर और टोडारायसिंह नगर ले जाकर दुष्कर्म किया। Conclusion:
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