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3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

जयपुर पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- 5 ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला साल 2016 का है, जब अभियुक्त ने मौका पाकर तीन साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

जयपुर न्यूज, jaipur news
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Published : Oct 23, 2019, 11:57 PM IST

जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- 5 ने तीन साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजू पंजाबी उर्फ सुरेन्द्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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तीन साल की बच्ची के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि शहर में पीड़िता के पिता काम करते हैं. उसकी तीन साल की बेटी 11 जून 2016 को अभियुक्त ने मौका देखकर उसका अपहरण कर लिया और एकांत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

ये भी पढ़ें: भाजपा के बढ़ते जनाधार से घबराए सीएम गहलोत : कालू लाल गुर्जर

वहीं पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई के दौरान पुलिस को उसी दिन देर रात आगरा रोड पर पीड़िता खून से सनी लावारिस हालत में मिली. इस पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्जकर 15 जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.

जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- 5 ने तीन साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजू पंजाबी उर्फ सुरेन्द्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जयपुर न्यूज, jaipur news
तीन साल की बच्ची के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि शहर में पीड़िता के पिता काम करते हैं. उसकी तीन साल की बेटी 11 जून 2016 को अभियुक्त ने मौका देखकर उसका अपहरण कर लिया और एकांत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

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वहीं पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई के दौरान पुलिस को उसी दिन देर रात आगरा रोड पर पीड़िता खून से सनी लावारिस हालत में मिली. इस पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्जकर 15 जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.

Intro:जयपुर। शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने तीन साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजू पंजाबी उर्फ सुरेन्द्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्रसिंह राजावत ने अदालत को बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में स्थित गुरुद्वारे में पीडिता का पिता सेवा करता है। उसकी तीन साल की बेटी 11 जून 2016 को गुरुद्वारे के दरवाजे पर खेल रही थी। इतने में अभियुक्त ने मौका देखकर उसका अपहरण कर लिया और एकांत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई के दौरान पुलिस को देर रात आगरा रोड पर पीडिता खून से सनी लावारिस हालत में मिली। इस पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर 15 जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।Conclusion:
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