जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- 5 ने तीन साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजू पंजाबी उर्फ सुरेन्द्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि शहर में पीड़िता के पिता काम करते हैं. उसकी तीन साल की बेटी 11 जून 2016 को अभियुक्त ने मौका देखकर उसका अपहरण कर लिया और एकांत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.
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वहीं पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई के दौरान पुलिस को उसी दिन देर रात आगरा रोड पर पीड़िता खून से सनी लावारिस हालत में मिली. इस पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्जकर 15 जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.