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स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018: विवादित उत्तरों के लिए जांच कमेटी गठित करने के आदेश - Rajasthan News

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 की द्वितीय उत्तर कुंजी के विवादित उत्तरों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञ कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुन: परिणाम जारी करने के संबंध में निर्णय करने का आदेश दिया गया है.

School lecturer recruitment 2018,  Rajasthan High Court Order
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Feb 17, 2021, 8:27 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 की द्वितीय उत्तर कुंजी के विवादित उत्तरों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञ कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुन: परिणाम जारी करने के संबंध में निर्णय किया जाए. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कमल कुमार यादव और अन्य की याचिका पर दिए.

याचिकाकर्ता के वकील

पढ़ें- अवैध खनन पर जुर्माने के खिलाफ दायर याचिका खारिज, बीस लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि भर्ती में सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय के कई प्रश्नों के उत्तर याचिकाकर्ताओं ने सही दिए थे, जिन्हें आयोग ने गलत माना. आयोग की ओर से सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम से जुड़ा प्रश्न पूछा गया है, जिसका जवाब आयोग ने आरटीई एक्ट के अनुसार गलत मान रखा है.

इसी तरह राजनीति विज्ञान के भी तीन प्रश्न विवादित हैं. वहीं, आयोग की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट से अदालत संतुष्ट नहीं हुई. अदालत ने विषय विशेषज्ञ कमेटी बनाकर विवादित उत्तरों की जांच करने के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट: जेएलओ भर्ती-2019 के अभ्यवर्थी को EWS वर्ग में शामिल करने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती-2019 में आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लेने वाली अभ्यर्थी को इस वर्ग में मानने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख विधि सचिव और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अर्चना जैन की याचिका पर दिए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 की द्वितीय उत्तर कुंजी के विवादित उत्तरों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञ कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुन: परिणाम जारी करने के संबंध में निर्णय किया जाए. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कमल कुमार यादव और अन्य की याचिका पर दिए.

याचिकाकर्ता के वकील

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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि भर्ती में सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय के कई प्रश्नों के उत्तर याचिकाकर्ताओं ने सही दिए थे, जिन्हें आयोग ने गलत माना. आयोग की ओर से सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम से जुड़ा प्रश्न पूछा गया है, जिसका जवाब आयोग ने आरटीई एक्ट के अनुसार गलत मान रखा है.

इसी तरह राजनीति विज्ञान के भी तीन प्रश्न विवादित हैं. वहीं, आयोग की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट से अदालत संतुष्ट नहीं हुई. अदालत ने विषय विशेषज्ञ कमेटी बनाकर विवादित उत्तरों की जांच करने के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट: जेएलओ भर्ती-2019 के अभ्यवर्थी को EWS वर्ग में शामिल करने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती-2019 में आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लेने वाली अभ्यर्थी को इस वर्ग में मानने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख विधि सचिव और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अर्चना जैन की याचिका पर दिए.

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