जयपुर. कोरोना काल में बिना परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रमोट किए गए विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति देने के मामले में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने आखिरकार यू टर्न ले लिया है. बुधवार को आयुक्तालय ने संशोधित आदेश जारी किया है जिसमें प्रमोटेड विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति देने की बात कही है. 12 जनवरी को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें प्रमोटेड विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकार नहीं करने की बात कही गई थी, जिसे लेकर विद्यार्थियों ने विरोध शुरू कर दिया था.
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कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से जारी नए आदेश में बताया गया है कि वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देश की पालना में ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्हें सत्र 2019-20 में बिना परीक्षा दिए सत्र 2020-21 में स्नातक द्वितीय-तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध से उत्तरार्द्ध में प्रमोट किया गया है. उन्हें नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होने पर सत्र 2020-21 के लिए एकमुश्त छात्रवृत्ति राशि 2500 रुपए स्वीकृत करने की सहमति दी जा रही है.
इस आदेश में बताया गया है कि स्नातक प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में प्रमोटेड विद्यार्थियों को 12वीं के अंकों के आधार पर, द्वितीय वर्ष से अंतिम वर्ष में प्रमोटेड विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर और स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध से उत्तरार्द्ध में प्रमोटेड विद्यार्थियों को स्नातक अंतिम वर्ष के प्राप्तांक के आधार पर छात्रवृत्ति जारी की जाएगी.