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पटवारी के दूसरे संभाग में किए गए ट्रांसफर आदेश पर रोक - karauli division

जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट ने ने पटवारी का जयपुर संभाग से करौली में तबादला करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है.

राजस्थान हाईकोर्ट, Ramnivas Meena
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Published : Oct 2, 2019, 10:36 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी का जयपुर संभाग से करौली संभाग में तबादला करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने संयुकत राजस्व सचिव, कलेक्टर और राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश रामनिवास मीणा की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता जयपुर संभाग के शाहपुरा तहसील के पटवार मंडल में कार्यरत था. संयुक्त राजस्व सचिव ने 21 सितंबर को एक ट्रांसफर लिस्ट जारी कर उसका ट्रांसफर करौली जिले में कर दिया.

पढ़ें- महात्मा गांधी की जयंती पर CM गहलोत ने आर्ट कैम्प का किया उद्घाटन

जबकि नियमानुसार पटवारी का एक संभाग से दूसरे संभाग में ट्रांसफर केवल रेवेन्यू बोर्ड ही कर सकता है. ऐसे में राज्य सरकार को पटवारी का ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है. इसलिए याचिकाकर्ता के ट्रांसफर आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी का जयपुर संभाग से करौली संभाग में तबादला करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने संयुकत राजस्व सचिव, कलेक्टर और राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश रामनिवास मीणा की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता जयपुर संभाग के शाहपुरा तहसील के पटवार मंडल में कार्यरत था. संयुक्त राजस्व सचिव ने 21 सितंबर को एक ट्रांसफर लिस्ट जारी कर उसका ट्रांसफर करौली जिले में कर दिया.

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जबकि नियमानुसार पटवारी का एक संभाग से दूसरे संभाग में ट्रांसफर केवल रेवेन्यू बोर्ड ही कर सकता है. ऐसे में राज्य सरकार को पटवारी का ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है. इसलिए याचिकाकर्ता के ट्रांसफर आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी का जयपुर संभाग से करौली संभाग में तबादला करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने संयुकत राजस्व सचिव, कलक्टर और राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश रामनिवास मीणा की याचिका पर दिए।Body:याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता जयपुर संभाग के शाहपुरा तहसील के पटवार मंडल में कार्यरत था। संयुक्त राजस्व सचिव ने 21 सितंबर को एक ट्रांसफर लिस्ट जारी कर उसका ट्रांसफर करौली जिले में कर दिया।। जबकि नियमानुसार पटवारी का एक संभाग से दूसरे संभाग में ट्रांसफर केवल रेवेन्यू बोर्ड ही कर सकता है। ऐसे में राज्य सरकार को पटवारी का ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता के ट्रांसफर आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए।Conclusion:
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