जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी का जयपुर संभाग से करौली संभाग में तबादला करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने संयुकत राजस्व सचिव, कलेक्टर और राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश रामनिवास मीणा की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता जयपुर संभाग के शाहपुरा तहसील के पटवार मंडल में कार्यरत था. संयुक्त राजस्व सचिव ने 21 सितंबर को एक ट्रांसफर लिस्ट जारी कर उसका ट्रांसफर करौली जिले में कर दिया.
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जबकि नियमानुसार पटवारी का एक संभाग से दूसरे संभाग में ट्रांसफर केवल रेवेन्यू बोर्ड ही कर सकता है. ऐसे में राज्य सरकार को पटवारी का ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है. इसलिए याचिकाकर्ता के ट्रांसफर आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए.