जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने मातृत्व अवकाश पर चल रही एनटीटी शिक्षिका के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश ममता कुमावत की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिया.
अपील में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी एनटीटी शिक्षिका के रूप में पिंडोलाई प्रोजेक्ट, झोटवाड़ा पर तैनात है. अपीलार्थी 27 दिसंबर 2019 तक मातृत्व अवकाश पर चल रही है. वहीं राज्य सरकार ने गत 14 अगस्त को उसका तबादला दूदू कर दिया था.
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अपील में कहा गया है कि एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में तबादला जिला परिषद की प्रशासनिक एवं स्थापना समिति ही कर सकती है, लेकिन अपीलार्थी का तबादला उसके पैतृक विभाग ने कर दिया. ऐसे में तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है