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मातृत्व अवकाश पर चल रही शिक्षिका के तबादला आदेश पर रोक

मातृत्व अवकाश पर चल रही एनटीटी शिक्षिका के तबादला आदेश पर राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने रोक लगा दी है. साथ ही अधिकरण ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. बता दें कि अपीलार्थी शिक्षिका का तबादला राज्य सरकार ने 14 अगस्त को झोटवाड़ा से दूदू कर दिया था.

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Published : Dec 26, 2019, 9:00 PM IST

Transfer order stayed, जयपुर न्यूज
मातृत्व अवकाश पर चल रही शिक्षिका के तबादला आदेश पर रोक

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने मातृत्व अवकाश पर चल रही एनटीटी शिक्षिका के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश ममता कुमावत की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिया.

अपील में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी एनटीटी शिक्षिका के रूप में पिंडोलाई प्रोजेक्ट, झोटवाड़ा पर तैनात है. अपीलार्थी 27 दिसंबर 2019 तक मातृत्व अवकाश पर चल रही है. वहीं राज्य सरकार ने गत 14 अगस्त को उसका तबादला दूदू कर दिया था.

पढ़ें- प्रदेश की गहलोत सरकार ने किया प्रशानिक फेरबदल, 23 RAS अफसरों के तबादले

अपील में कहा गया है कि एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में तबादला जिला परिषद की प्रशासनिक एवं स्थापना समिति ही कर सकती है, लेकिन अपीलार्थी का तबादला उसके पैतृक विभाग ने कर दिया. ऐसे में तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने मातृत्व अवकाश पर चल रही एनटीटी शिक्षिका के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश ममता कुमावत की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिया.

अपील में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी एनटीटी शिक्षिका के रूप में पिंडोलाई प्रोजेक्ट, झोटवाड़ा पर तैनात है. अपीलार्थी 27 दिसंबर 2019 तक मातृत्व अवकाश पर चल रही है. वहीं राज्य सरकार ने गत 14 अगस्त को उसका तबादला दूदू कर दिया था.

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अपील में कहा गया है कि एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में तबादला जिला परिषद की प्रशासनिक एवं स्थापना समिति ही कर सकती है, लेकिन अपीलार्थी का तबादला उसके पैतृक विभाग ने कर दिया. ऐसे में तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

Intro:जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने मातृत्व अवकाश पर चल रही एनटीटी शिक्षिका के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अधिकरण ने यह आदेश ममता कुमावत की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:अपील में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी एनटीटी शिक्षिका के रूप में पिण्डोलाई प्रोजेक्ट, झोटवाडा पर तैनात है। अपीलार्थी 27 दिसंबर 2019 तक मातृत्व अवकाश पर चल रही है। वहीं राज्य सरकार ने गत 14 अगस्त को उसका तबादला दूदू कर दिया। अपील में कहा गया कि एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में तबादला जिला परिषद की प्रशासनिक एवं स्थापना समिति ही कर सकती है, लेकिन अपीलार्थी का तबादला उसके पैतृक विभाग ने कर दिया। ऐसे में तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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