जयपुर. रेरा (RERA) में रिक्त पड़े पदों को प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा और ये पद भी पूरी तरह अस्थाई रहेंगे. रेरा का खुद का कोई स्थाई कैडर नहीं होगा. नगरीय विकास विभाग ने राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट एकाउंट्स ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेट्री और स्टेनोग्राफर के पदों को वित्त विभाग की सहमति के बाद भरने के आदेश जारी किए हैं.
राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध लगा हुआ है. जिस पर शिथिलता प्रदान करते हुए वित्त विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए विभिन्न शर्तों के साथ सहमति दी है. नवसृजित पदों पर प्रतिनियुक्त कार्मिकों को वेतन भत्ते और दूसरी सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से अनुमोदित सेवा शर्तों के अनुरूप उपलब्ध कराई जाएंगी.
ये सभी पद पूरी तरह अस्थाई रहेंगे और केवल प्रतिनियुक्ति से ही भरे जाएंगे. रेरा का खुद का कोई स्थाई कैडर नहीं होगा. पदों के भरने से होने वाला खर्च रेरा के खुद के कोष से किया जाएगा. इस के लिए राज्य सरकार से किसी प्रकार का अनुदान/सहायता प्रदान नहीं की जाएगी. रेप्सर एक्ट की पालना राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी के स्तर से सुनिश्चित की जाएगी.
आपको बता दें कि रिक्त पदों को 28 फरवरी, 2022 तक भरा जा सकेगा. रेरा में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एक, रजिस्ट्रार का एक, ज्वाइंट रजिस्ट्रार का एक, असिस्टेंट एकाउंट्स ऑफिसर का एक, प्राइवेट सेक्रेटरी के तीन और स्टेनोग्राफर के दो पद रिक्त हैं.