जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में तंबाकू उत्पाद पर रोक के संबंध में किसी तरह का आदेश देने से इंकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राजीव भूषण बंसल की जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिए.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है. इसके बावजूद याचिकाकर्ता चाहे तो इस संबंध में अपना अभ्यावेदन राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के समक्ष पेश कर सकता है.
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जनहित याचिका में कहा गया था कि कोरोना वायरस का संक्रमण थूक से भी फैलता है. कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति यदि तम्बाकू खाकर खुले में थूकता है और यदि स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो वह भी कोरोना से संक्रमित हो जाएगा. इसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तम्बाकू उत्पाद का उपयोग वर्जित है. ऐसे में प्रदेश में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाए.