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नई कोरोना गाइडलाइन में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को राहत - राजस्थान में नई कोरोना गाइडलाइन

प्रदेश में कोविड-19 का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. इसको लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इस नई गाइडलाइन के तहत 3 मई सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू की वैधता को भी बढ़ा दिया गया है. कर्फ्यू के दौरान सरकार की तरफ से कई तरह की राहत भी आम जन को दी गई हैं.

Transport Business in Rajasthan, New Corona Guideline in Rajasthan
नई कोरोना गाइडलाइन में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को राहत
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Published : Apr 19, 2021, 2:45 AM IST

जयपुर. प्रदेश में कोविड-19 का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. इसको लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इस नई गाइडलाइन के तहत 3 मई सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू की वैधता को भी बढ़ा दिया गया है. कर्फ्यू के दौरान सरकार की तरफ से कई तरह की राहत भी आम जन को दी गई हैं.

राज्य सरकार द्वारा परिवहन साधनों को लेकर भी कई तरह की छूट दी गई है. जयपुर एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा करने से पहले एयरपोर्ट तक जाते समय पुलिस प्रशासन को अपना टिकट भी दिखाना होगा. इसके साथ ही बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी रिजर्वेशन होने के बाद ही बसों में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी. दूसरी ओर रेलवे प्रशासन द्वारा भी कन्फर्म टिकट होने पर ही ट्रेन के अंतर्गत यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी. ऐसे में किसी भी व्यक्ति को बिना कन्फर्म टिकट के यात्रा करने की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी जाएगी. ऐसे में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ही आमजन अपने गंतव्य स्थान से यात्रा कर सकेंगे.

पढ़ें- राज्य सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन, 19 अप्रैल से 3 मई तक मनाया जाएगा जन अनुशासन पखवाड़ा

वहीं राजस्थान सरकार द्वारा माल परिवहन करने वाली कंपनियों को भी कई तरह की राहत दी गई है. जयपुर सहित प्रदेश भर के अंतर्गत चलने वाले ट्रांसपोर्ट कंपनियों को भी राज्य सरकार द्वारा राहत दी गई है. जो भी व्यक्तियों के द्वारा ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाई जाती है, इसके अंतर्गत वह आराम से अपने व्यवसाय को चला सकेंगे. जयपुर ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष अनिल आनंद की मानें तो 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू चलते ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर एक बड़ा असर पड़ा था, इनमें 170 से 180 करोड़ का नुकसान हुआ है.

ऐसे में अब ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का कहना है कि सरकार द्वारा बढ़ाए गए इस कर्फ्यू के चलते ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर एक बड़ा असर भी देखने को मिलेगा और 40% तक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में कमी भी आएगी. हालांकि सरकार द्वारा माल आपूर्ति में किसी भी तरह की कमी नहीं हो, इसलिए ट्रांसपोर्टर्स को हर तरह की छूट भी सरकार द्वारा दी गई है.

जयपुर. प्रदेश में कोविड-19 का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. इसको लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इस नई गाइडलाइन के तहत 3 मई सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू की वैधता को भी बढ़ा दिया गया है. कर्फ्यू के दौरान सरकार की तरफ से कई तरह की राहत भी आम जन को दी गई हैं.

राज्य सरकार द्वारा परिवहन साधनों को लेकर भी कई तरह की छूट दी गई है. जयपुर एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा करने से पहले एयरपोर्ट तक जाते समय पुलिस प्रशासन को अपना टिकट भी दिखाना होगा. इसके साथ ही बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी रिजर्वेशन होने के बाद ही बसों में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी. दूसरी ओर रेलवे प्रशासन द्वारा भी कन्फर्म टिकट होने पर ही ट्रेन के अंतर्गत यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी. ऐसे में किसी भी व्यक्ति को बिना कन्फर्म टिकट के यात्रा करने की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी जाएगी. ऐसे में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ही आमजन अपने गंतव्य स्थान से यात्रा कर सकेंगे.

पढ़ें- राज्य सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन, 19 अप्रैल से 3 मई तक मनाया जाएगा जन अनुशासन पखवाड़ा

वहीं राजस्थान सरकार द्वारा माल परिवहन करने वाली कंपनियों को भी कई तरह की राहत दी गई है. जयपुर सहित प्रदेश भर के अंतर्गत चलने वाले ट्रांसपोर्ट कंपनियों को भी राज्य सरकार द्वारा राहत दी गई है. जो भी व्यक्तियों के द्वारा ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाई जाती है, इसके अंतर्गत वह आराम से अपने व्यवसाय को चला सकेंगे. जयपुर ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष अनिल आनंद की मानें तो 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू चलते ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर एक बड़ा असर पड़ा था, इनमें 170 से 180 करोड़ का नुकसान हुआ है.

ऐसे में अब ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का कहना है कि सरकार द्वारा बढ़ाए गए इस कर्फ्यू के चलते ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर एक बड़ा असर भी देखने को मिलेगा और 40% तक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में कमी भी आएगी. हालांकि सरकार द्वारा माल आपूर्ति में किसी भी तरह की कमी नहीं हो, इसलिए ट्रांसपोर्टर्स को हर तरह की छूट भी सरकार द्वारा दी गई है.

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