जयपुर. केंद्र सरकार की कुसुम योजना (Component-A) में पंजीकृत परियोजनाओं के लिए बिजली खरीद अनुबन्ध करने के (Kusum Yojana in Rajasthan) लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने परियोजना सुरक्षा राशि में छूट प्रदान करते हुए बडी राहत प्रदान की है. वहीं बिजली क्रय अनुबन्ध कर दस्तावेज जमा करने की तिथि को 10 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है.
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष टी. रविकान्त ने बताया कि योजना के अन्तर्गत चयनित किसानों को परियोजना की बढ़ी राशि के कारण पीपीए करने में परेशानी को देखते हुए एम.एन.आर.ई, भारत सरकार ने पीपीए हस्ताक्षर से पूर्व 5 लाख प्रति मेगावाट की परियोजना सुरक्षा राशि की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राजस्थान में 27 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं. जिससे 33 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी प्रारम्भ हो चुका है, जो देश में अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है.
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उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत चयनित आवेदकों, जो प्रोजेक्ट स्थापना के इच्छुक हैं, उनके लिये विद्युत क्रय अनुबन्ध करने की आखिरी तारीख अब 10 जून 2022 कर दी गई है. योजना के तहत किसानों की बंजर/अनुपयोगी भूमि पर राजस्थान विद्युत वितरण निगमों के 33/11 के.वी. के सब स्टेशन्स के लगभग 5 किलोमीटर के अंदर 500 किलोवॉट से 2 मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा सकती है.
प्रदेश में गति पकड़ रही है कुसुम योजना : प्रदेश में कुसुम योजना कम्पोनेंट-ए के अन्तर्गत सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए कुल 722 मेगावाट क्षमता की 623 सौर ऊर्जा आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किए गए थे. जिनमें से अब तक 440 मेगावाट क्षमता के लिए 360 सौर ऊर्जा उत्पादकों ने ‘‘विद्युत क्रय अनुबन्ध’’ के लिए आवेदन कर दिया है. किसानों को परियोजनाए स्थापित करने में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिए निगम लगातार जिला स्तर पर कार्यशालायें भी आयोजित कर रहा है.