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जयपुर: जल कनेक्शन के लिए विकास शुल्क की दर जारी

जयपुर के जगतपुरा, प्रताप नगर, महल रोड को बीसलपुर पेयजल परियोजना क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है. इन क्षेत्रों में जल संबंध जारी करने के लिए नियमानुसार विकास शुल्क का एकमुश्त अंशदान लिया जाएगा.

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जल कनेक्शन के लिए विकास शुल्क की दर जारी
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Published : Oct 8, 2020, 12:19 PM IST

जयपुर. जयपुर के जगतपुरा, प्रताप नगर, महल रोड को बीसलपुर पेयजल परियोजना क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है. इन क्षेत्रों में जल संबंध जारी करने के लिए नियमानुसार विकास शुल्क का एकमुश्त अंशदान लिया जाएगा. भूखंड पर निर्मित व्यक्तिगत भवन पर जल संबंध के लिए विकास शुल्क की सूची भी जारी कर दी गयी है. 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड में 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा 101 से 200 वर्ग मीटर तक के भूखंड के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर विकास शुल्क लिया जाएगा.

201 से 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड के लिए 125 रुपये, 301 से लेकर 400 वर्ग मीटर तक के लिए 150 रुपये, 401 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड के लिए 175 रुपये की दर से विकास शुल्क लिया जाएगा. भूतल से 15 मीटर तक की ऊंचाई तक जी प्लस 1 से अधिक मंजिल के भवन पर प्रति मंजिल अतिरक्त रुपए विकास शुल्क लिया जाएगा. इसके लिए भी सूची जारी की गई है. व्यक्तिगत फ्लैट धारकों जो बहुमंजिला भवन में निवास करते हैं और भवन की ऊंचाई भूतल से 15 मीटर तक की है उनसे 25 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र विकास शुल्क के रूप में लिया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः CM अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के कोविड-19 के खिलाफ जन आंदोलन का किया स्वागत

विभाग द्वारा बहुमंजिला भवनों में जल संबंध सुविधा केवल भूतल पर ही दी जाएगी. प्रत्येक फ्लैट धारक को अलग अलग अथवा संपूर्ण भवन के लिए एक जल संबंध केवल भूतल पर ही दिया जाएगा. बहुमंजिला इमारत भू तल से 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन के लिए भी 25 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र की दर से विकास शुल्क के रूप में लिया जाएगा और विभागीय मापदंड अनुसार पेयजल मांग की गणना के आधार पर उचित व्यास का केवल एक जल संबंध भूतल पर ही जारी किया जाएगा. बहुमंजिला भवन मालिक, निर्माता, निवासी कल्याण संघ द्वारा भूतल पर ही उचित क्षमता का भूमिगत टैंक का निर्माण करवाना आवश्यक होगा. जल संबंध केवल भूमिगत टैंक के लिए ही दिया जाएगा. बहुमंजिला भवन में फ्लैट धारक को व्यक्तिगत जल संबंध जारी नहीं किया जाएगा.

बहुमंजिला भवन में अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और फिर से उपयोग की प्रणाली स्थापित होने की दशा पर ही जल्द संबंध आवेदन स्वीकार किया जाएगा. 300 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड पर निर्मित भवन में रूफटॉप वर्षा जल संचयन सरंचना होने पर ही जल संबंध आवेदन स्वीकार किया जाएगा.

जयपुर. जयपुर के जगतपुरा, प्रताप नगर, महल रोड को बीसलपुर पेयजल परियोजना क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है. इन क्षेत्रों में जल संबंध जारी करने के लिए नियमानुसार विकास शुल्क का एकमुश्त अंशदान लिया जाएगा. भूखंड पर निर्मित व्यक्तिगत भवन पर जल संबंध के लिए विकास शुल्क की सूची भी जारी कर दी गयी है. 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड में 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा 101 से 200 वर्ग मीटर तक के भूखंड के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर विकास शुल्क लिया जाएगा.

201 से 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड के लिए 125 रुपये, 301 से लेकर 400 वर्ग मीटर तक के लिए 150 रुपये, 401 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड के लिए 175 रुपये की दर से विकास शुल्क लिया जाएगा. भूतल से 15 मीटर तक की ऊंचाई तक जी प्लस 1 से अधिक मंजिल के भवन पर प्रति मंजिल अतिरक्त रुपए विकास शुल्क लिया जाएगा. इसके लिए भी सूची जारी की गई है. व्यक्तिगत फ्लैट धारकों जो बहुमंजिला भवन में निवास करते हैं और भवन की ऊंचाई भूतल से 15 मीटर तक की है उनसे 25 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र विकास शुल्क के रूप में लिया जाएगा.

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विभाग द्वारा बहुमंजिला भवनों में जल संबंध सुविधा केवल भूतल पर ही दी जाएगी. प्रत्येक फ्लैट धारक को अलग अलग अथवा संपूर्ण भवन के लिए एक जल संबंध केवल भूतल पर ही दिया जाएगा. बहुमंजिला इमारत भू तल से 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन के लिए भी 25 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र की दर से विकास शुल्क के रूप में लिया जाएगा और विभागीय मापदंड अनुसार पेयजल मांग की गणना के आधार पर उचित व्यास का केवल एक जल संबंध भूतल पर ही जारी किया जाएगा. बहुमंजिला भवन मालिक, निर्माता, निवासी कल्याण संघ द्वारा भूतल पर ही उचित क्षमता का भूमिगत टैंक का निर्माण करवाना आवश्यक होगा. जल संबंध केवल भूमिगत टैंक के लिए ही दिया जाएगा. बहुमंजिला भवन में फ्लैट धारक को व्यक्तिगत जल संबंध जारी नहीं किया जाएगा.

बहुमंजिला भवन में अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और फिर से उपयोग की प्रणाली स्थापित होने की दशा पर ही जल्द संबंध आवेदन स्वीकार किया जाएगा. 300 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड पर निर्मित भवन में रूफटॉप वर्षा जल संचयन सरंचना होने पर ही जल संबंध आवेदन स्वीकार किया जाएगा.

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