जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने पांच साल की बच्ची को चाउमीन खिलाने के बहाने सूनसान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शाकिर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 26 सितंबर 2015 को सोड़ाला थाना इलाके के खाली प्लॉट में झूला लगा हुआ था. पांच साल की पीड़िता वहां झूला झूलने आई हुई थी. इतने में वहां मौजूद अभियुक्त उसे चाउमीन खिलाने का लालच देकर अपने साथ पंचवटी कॉलोनी के पीछे खाली मैदान में ले गया. जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.
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वहीं दूसरी ओर पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले लड़के ने उसके परिजनों को अभियुक्त के पीड़िता को ले जाने की जानकारी दी. इस पर परिजन पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे. जहां अभियुक्त पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर वापस लौट रहा था. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.