जयपुर. गृह विभाग की ओर से पिछले दिनों जारी की गई अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन में एक जुलाई से शादी समारोह में लगी रोक को हटाते हुए कुछ छूट दी गई है. जिसमें शादी में 11 लोगों को बाध्यता को हटा दिया है. शादी समारोह में 40 लोग शामिल हो सकेंगे. हालांकि, इसमें 25 आयोजनकर्ता के परिवार और अतिथि ही शामिल हो सकेंगे. इसके साथ 10 बैंड बाजे वाले और 5 अन्य को शामिल होने की राहत दी है. डीजे और बारात निकासी, प्रीतिभोज की अनुमति नहीं दी गई है.
पहले 11 लोगों की थी अनुमति...
आज से पूर्व कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सरकार ने शादी समारोह पर एक तरफ से अघोषित रोक लगाई थी. जिसमें निर्देश दिए थे कि शादी घर के अंदर या कोर्ट मैं रजिस्टार ऑफिस में होगी और 11 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे. आज से यह बाध्यता खत्म हो गई है.
कारोबारियों ने की थी यह मांग...
शादी-विवाह समारोहों के कारोबार से जुड़े व्यवसायियों को सरकार की ओर से जारी होने वाली नई गाइडलाइन से राहत की उम्मीद थी. कारोबारियों का कहना है कि अब कोरोना का खतरा कम हो गया है. ऐसे में विवाह कार्यक्रमों में अधिक लोगों के जाने की छूट दी जाए, ताकि थोड़े बड़े आयोजन हो सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्यवसाय मिल सके.
19 जुलाई को बंद हो जाएंगे शादी-विवाह मुहूर्त...
हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार 19 जुलाई को विवाह मुहूर्त बंद हो जाएंगे. ऐसे में केवल 20 दिन बचे हैं. उसके बाद 4 महीने लगन न होने से धंधा मंदा ही रहना है. ऐसे में सरकार को अनलॉक 3.0 में छूट के दायरे में कारोबारियों को राहत और देना की मांग कर रहे हैं.