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राजस्थान: राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ई-मेल और व्हाट्सअप नंबर किये जारी, 3 मई तक दर्ज होंगी ऑनलाइन शिकायतें

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कार्यालयों को बंद रखने का फैसला लिया है. ऐसे में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ई मेल और वाट्सएप नंबर जारी किए हैं. जिनके माध्यम से बाल अधिकारों से संबंधित शिकायत की जा सकती है. वहीं, आयोग ने एमजीडी स्कूल में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर प्रैक्टिकल एग्जाम करवाने के मामले में भी संज्ञान लिया है.

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राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
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Published : Apr 20, 2021, 7:10 PM IST

जयपुर. कोरोना संक्रमण की लगातार भयावह होती दूसरी लहर पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालयों को छोड़कर अन्य सभी कार्यालयों को 3 मई तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है. इनमें राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय भी शामिल है. ऐसे में आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑनलाइन मुहैया रहने के लिए निर्देशित किया है. उन्होंने बताया कि आयोग का पूरा स्टाफ ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से काम कर रहा है.

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिकायत के लिए जारी किये ईमेल औ व्हाट्सअप नंबर

पढ़ें: कोटा में ऑक्सीजन सप्लाई का प्रेशर कम होने से कोरोना मरीज की मौत

प्रदेशभर में कहीं भी बच्चों से संबंधित कोई भी शिकायत या कोई भी मामला आयोग के संज्ञान में लाने के लिए आयोग की ईमेल आईडी rscpcr@rajasthan.gov.in या व्हाट्सएप नंबर 773387043 पर संपर्क किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर आयोग शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा और मामले में उचित कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगा.

एमजीडी स्कूल मामले में संज्ञान लिया, सात दिन में मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट

जयपुर में अजमेरी गेट स्थित एमजीडी स्कूल में कोरोना गाइडलाइन को धता बताकर 12वीं कक्षा की छात्राओं का प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के मामले में भी राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है. इस मामले को लेकर आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय माध्यमिक) को पत्र लिखा है. इस पत्र में बताया गया है कि कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के मद्देनजर एमजीडी स्कूल में गाइडलाइन की अवहेलना कर बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम करवाने के मामले में नियमानुसार जांच व कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. आयोग अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग से सात दिन में इस पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है.

जयपुर. कोरोना संक्रमण की लगातार भयावह होती दूसरी लहर पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालयों को छोड़कर अन्य सभी कार्यालयों को 3 मई तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है. इनमें राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय भी शामिल है. ऐसे में आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑनलाइन मुहैया रहने के लिए निर्देशित किया है. उन्होंने बताया कि आयोग का पूरा स्टाफ ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से काम कर रहा है.

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिकायत के लिए जारी किये ईमेल औ व्हाट्सअप नंबर

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प्रदेशभर में कहीं भी बच्चों से संबंधित कोई भी शिकायत या कोई भी मामला आयोग के संज्ञान में लाने के लिए आयोग की ईमेल आईडी rscpcr@rajasthan.gov.in या व्हाट्सएप नंबर 773387043 पर संपर्क किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर आयोग शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा और मामले में उचित कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगा.

एमजीडी स्कूल मामले में संज्ञान लिया, सात दिन में मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट

जयपुर में अजमेरी गेट स्थित एमजीडी स्कूल में कोरोना गाइडलाइन को धता बताकर 12वीं कक्षा की छात्राओं का प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के मामले में भी राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है. इस मामले को लेकर आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय माध्यमिक) को पत्र लिखा है. इस पत्र में बताया गया है कि कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के मद्देनजर एमजीडी स्कूल में गाइडलाइन की अवहेलना कर बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम करवाने के मामले में नियमानुसार जांच व कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. आयोग अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग से सात दिन में इस पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है.

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