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Phone Tapping Case: राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई पर 8 अक्टूबर तक रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. अब इस मामले पर 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी.

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राजस्थान फोन टैपिंग मामले में हाईकोर्ट का आदेश
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Published : Aug 6, 2021, 9:27 PM IST

Updated : Aug 6, 2021, 9:32 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. कोर्ट ने 8 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह आदेश जारी किया.

दरअसल, इस मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई की तिथि कोर्ट मास्टर से ले लें, आज सुनवाई नहीं हो पाएगी. लोकेश शर्मा की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें मिली सुरक्षा को भी बढ़ाया जाए. कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं होगी.

ये भी पढ़ें: फोन टैपिंग मामला: सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा ने दिल्ली क्राइम ब्रांच को ईमेल से भेजा जवाब, लिखी ये बात...

पिछले तीन जून को हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा को राहत देते हुए अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था. इसके बाद से दिल्ली पुलिस ने लोकेश शर्मा को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुए.

ये भी पढ़ें-राजस्थान की कांग्रेस सरकार के लिए गले की फांस बना फोन टैपिंग मामला, दिल्ली पुलिस ने जोशी के बाद गहलोत के OSD को किया तलब

लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है. लोकेश शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले 26 मार्च को फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराया था. बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बगावत के समय शेखावत का नाम आया था.

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. कोर्ट ने 8 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह आदेश जारी किया.

दरअसल, इस मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई की तिथि कोर्ट मास्टर से ले लें, आज सुनवाई नहीं हो पाएगी. लोकेश शर्मा की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें मिली सुरक्षा को भी बढ़ाया जाए. कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं होगी.

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पिछले तीन जून को हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा को राहत देते हुए अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था. इसके बाद से दिल्ली पुलिस ने लोकेश शर्मा को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुए.

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लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है. लोकेश शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले 26 मार्च को फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराया था. बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बगावत के समय शेखावत का नाम आया था.

Last Updated : Aug 6, 2021, 9:32 PM IST
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