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राजस्थान आवासन मंडल ने अपने ग्राहकों को पहुंचाई राहत, अब 30 जून तक कर सकेंगे राशि और किश्तों का भुगतान - राशि जमा कराने की अवधि बढ़ी

कोरोना को देखते हुए राजस्थान आवासन मंडल ने अपने ग्राहकों को राहत देने का फैसला लिया है. मंडल ने आदेश जारी कर नीलामी, खुली बिक्री, किराया क्रय पद्धति के तहत विक्रय की गई सभी प्रकार की संपत्तियों की राशि और मासिक किश्तों में जमा करने की समय अवधि को बढ़ा दिया है.

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ग्राहकों को पहुंचाई राहत
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Published : Apr 18, 2020, 1:29 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के मद्देनजर आवासन मंडल द्वारा मंडल के संपत्ति क्रेता और आवंटियों को राहत दी गई है. संपत्ति की शेष राशि और किश्तें जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई है.

अब 30 जून तक कर सकेंगे राशि और किश्तों का भुगतान

इस संबंध में आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि ऐसी संपत्ति क्रेता जिनकी राशि जमा कराने की अवधि लॉकडाउन के मध्य आ रही है, वो 30 जून तक राशि जमा करा सकेंगे. इसी तरह मंडल द्वारा किराया क्रय पद्धति के तहत आवंटित मकानों की अप्रैल, मई और जून महीने की किश्त जमा कराने की अंतिम तारीख भी 30 जून तक बढ़ाई गई है.

पढ़ेंः हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत, आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा

बता दें कि मंडल द्वारा नीलामी, खुली बिक्री के तहत विक्रय की गई सभी प्रकार की संपत्तियां, किराया क्रय पद्धति के तहत आवंटित मकानों की किश्त जमा कराने की अवधि बढ़ाई गई है. इससे पहले लॉक डाउन की अवधि 14 अप्रैल तक निर्धारित की हुई थी. ऐसे में किश्तें और शेष राशि जमा कराने की तिथि 15 अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई थी. चूंकि सरकार ने अब लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है. ऐसे में आम लोगों को राहत देते हुए मंडल द्वारा अग्रिम पहल करते हुए तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

जयपुर. राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के मद्देनजर आवासन मंडल द्वारा मंडल के संपत्ति क्रेता और आवंटियों को राहत दी गई है. संपत्ति की शेष राशि और किश्तें जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई है.

अब 30 जून तक कर सकेंगे राशि और किश्तों का भुगतान

इस संबंध में आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि ऐसी संपत्ति क्रेता जिनकी राशि जमा कराने की अवधि लॉकडाउन के मध्य आ रही है, वो 30 जून तक राशि जमा करा सकेंगे. इसी तरह मंडल द्वारा किराया क्रय पद्धति के तहत आवंटित मकानों की अप्रैल, मई और जून महीने की किश्त जमा कराने की अंतिम तारीख भी 30 जून तक बढ़ाई गई है.

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बता दें कि मंडल द्वारा नीलामी, खुली बिक्री के तहत विक्रय की गई सभी प्रकार की संपत्तियां, किराया क्रय पद्धति के तहत आवंटित मकानों की किश्त जमा कराने की अवधि बढ़ाई गई है. इससे पहले लॉक डाउन की अवधि 14 अप्रैल तक निर्धारित की हुई थी. ऐसे में किश्तें और शेष राशि जमा कराने की तिथि 15 अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई थी. चूंकि सरकार ने अब लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है. ऐसे में आम लोगों को राहत देते हुए मंडल द्वारा अग्रिम पहल करते हुए तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

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