ETV Bharat / city

राजस्थान हाईकोर्ट: पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती-2019 के विवादित उत्तरों को लेकर मांगा जवाब - librarian recruitment-2019

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती-2019 की लिखित परीक्षा में पूछे गए चार सवालों के विवादित उत्तरों के मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखा है.

librarian recruitment-2019,  rajasthan highcourt
राजस्थान हाईकोर्ट: पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती-2019 के विवादित उत्तरों को लेकर मांगा जवाब
author img

By

Published : Jan 4, 2021, 10:52 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती-2019 की लिखित परीक्षा में पूछे गए चार सवालों के विवादित उत्तरों के मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मेघराज मीणा व अन्य की याचिका पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट

याचिका में कहा गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने नवंबर 2019 में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-3 के करीब सात सौ पदों पर भर्ती निकाली. जिसकी लिखित परीक्षा का परिणाम गत 11 नवंबर को जारी किया गया. याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि बोर्ड ने चार प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे हैं.

पढे़ं: राजस्थान में नये कोरोना की दस्तक: श्रीगंगानगर में एक साथ मिले 3 यूके स्ट्रेन पॉजिटिव

याचिकाकर्ताओं की ओर से इस संबंध में बोर्ड के समक्ष आपत्ति भी पेश की गई, लेकिन उनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं किया गया. याचिका में गुहार की गई कि विवादित उत्तरों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती-2019 की लिखित परीक्षा में पूछे गए चार सवालों के विवादित उत्तरों के मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मेघराज मीणा व अन्य की याचिका पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट

याचिका में कहा गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने नवंबर 2019 में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-3 के करीब सात सौ पदों पर भर्ती निकाली. जिसकी लिखित परीक्षा का परिणाम गत 11 नवंबर को जारी किया गया. याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि बोर्ड ने चार प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे हैं.

पढे़ं: राजस्थान में नये कोरोना की दस्तक: श्रीगंगानगर में एक साथ मिले 3 यूके स्ट्रेन पॉजिटिव

याचिकाकर्ताओं की ओर से इस संबंध में बोर्ड के समक्ष आपत्ति भी पेश की गई, लेकिन उनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं किया गया. याचिका में गुहार की गई कि विवादित उत्तरों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.