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कॉस्टेबल भर्ती- 2019 आयु सीमा छूट मामले में एसीएस गृह हुए पेश, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉस्टेबल भर्ती-2019 में ऊपरी आयु सीमा में छूट के मामले में पेश जवाब से संतुष्ट होते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश अशोक कुमार शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर दिए हैं.

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हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं
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Published : Jan 28, 2020, 9:01 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को अदालती आदेश की पालना में एसीएस गृह पेश हुए. उनकी ओर से कॉस्टेबल भर्ती-2019 में ऊपरी आयु सीमा में छूट के मामले में पेश जवाब से संतुष्ट होते हुए अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश अशोक कुमार शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर दिए है.

एसीएस ने अदालत को बताया कि ऊपरी आयु सीमा में छूट को लेकर गत 17 जनवरी को आदेश जारी कर भर्ती की अधिकतम आयु 23 साल में एक साल की छूट दी गई है. वहीं आयु सीमा की गणना एक जनवरी 2020 से करने के बजाए एक जनवरी 2021 से करना तय किया गया है.

पढ़ेंः जयपुरः भारत की विदेश नीति के ढांचे में गांधी का पुनरावलोकन पर हुआ व्याख्यान

याचिकाकर्ता फिलहाल 24 साल के हैं. ऐसे में आयु सीमा में गणना की तारीख को याचिकाकर्ता आयु सीमा में दी गई छूट लेने के बाद भी अधिक आयु के हो जाएंगे. ऐसे में उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है. एसीएस की ओर से पेश जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है. याचिकाओं में ऊपरी आयु सीमा में एक साल की छूट चाही गई थी. वहीं अदालत ने एसीएस को 17 जनवरी के आदेश को स्पष्ट करने के लिए तलब किया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को अदालती आदेश की पालना में एसीएस गृह पेश हुए. उनकी ओर से कॉस्टेबल भर्ती-2019 में ऊपरी आयु सीमा में छूट के मामले में पेश जवाब से संतुष्ट होते हुए अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश अशोक कुमार शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर दिए है.

एसीएस ने अदालत को बताया कि ऊपरी आयु सीमा में छूट को लेकर गत 17 जनवरी को आदेश जारी कर भर्ती की अधिकतम आयु 23 साल में एक साल की छूट दी गई है. वहीं आयु सीमा की गणना एक जनवरी 2020 से करने के बजाए एक जनवरी 2021 से करना तय किया गया है.

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याचिकाकर्ता फिलहाल 24 साल के हैं. ऐसे में आयु सीमा में गणना की तारीख को याचिकाकर्ता आयु सीमा में दी गई छूट लेने के बाद भी अधिक आयु के हो जाएंगे. ऐसे में उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है. एसीएस की ओर से पेश जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है. याचिकाओं में ऊपरी आयु सीमा में एक साल की छूट चाही गई थी. वहीं अदालत ने एसीएस को 17 जनवरी के आदेश को स्पष्ट करने के लिए तलब किया था.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को अदालती आदेश की पालना में एसीएस गृह पेश हुए। उसकी ओर से कॉस्टेबल भर्ती-2019 में ऊपरी आयु सीमा में छूट के मामले में पेश जवाब से संतुष्ठ होते हुए अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश अशोक कुमार शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए। Body:एसीएस ने अदालत को बताया कि ऊपरी आयु सीमा में छूट को लेकर गत 17 जनवरी को आदेश जारी कर भर्ती की अधिकतम आयु 23 साल में एक साल की छूट दी गई है। वहीं आयु सीमा की गणना एक जनवरी 2020 से करने के बजाए एक जनवरी 2021 से करना तय किया गया है। याचिकाकर्ता फिलहाल 24 साल के हैं। ऐसे में आयु सीमा में गणना की तारीख को याचिकाकर्ता आयु सीमा में दी गई छूट लेने के बाद भी अधिक आयु के हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। एसीएस की ओर से पेश जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाओं में ऊपरी आयु सीमा में एक साल की छूट चाही गई थी। वहीं अदालत ने एसीएस को 17 जनवरी के आदेश को स्पष्ट करने के लिए तलब किया था।  Conclusion:
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