जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt order) ने जामिया अलीगढ़ से उर्दू में दसवीं के समकक्ष अदीब डिग्री धारकों को एएनएम भर्ती में शामिल करते हुए सभी सेवा परिलाभ देने के लिए निर्देशित किया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश सुनीता और अन्य की याचिकाओं पर दिए हैं.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि फिरदौस तरन्नुम के मामले में कोर्ट जामिया से अदीब को दसवीं के समकक्ष माना है. इसके बावजूद एएनएम भर्ती, 2013 और 2018 में उनकी अंक तालिका को मान्य करार नहीं देकर एएनएम पद पर नियुक्ति से इनकार किया गया है. जबकि पूर्व की अन्य भर्तियों में अदीब की डिग्री को भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं के समकक्ष मानते हुए नियुक्तियां दी गई हैं.
इसलिए भर्ती में तय योग्यता व मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार एएनएम पद पर नियुक्ति देते हुए सभी सेवा परिलाभ दिए जाने चाहिए. इस मामले में सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को एएनएम भर्ती में शामिल कर सेवा परिलाभ देने के आदेश दिए हैं.