जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने (Rajasthan Highcourt Order) योग एवं प्राकृतिक चिकित्साधिकारी भर्ती-2020 में भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव करने पर राज्य सरकार और आरपीएससी से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने को कहा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश कोमल खंडेलवाल व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने अक्टूबर 2020 को योग एवं प्राकृतिक चिकित्साधिकारी के 33 पदों पर भर्ती निकाली. इसमें पांच साल का योग व प्राकृतिक चिकित्सा में डिग्री होने की शर्त रखी गई. वहीं गत 30 जुलाई को आयोग ने भर्ती का परिणाम जारी कर दिया. याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने गत 8 दिसंबर को भर्ती में इंटर्नशिप प्रमाण पत्र की शर्त भी जोड़ दी. इसके चलते याचिकाकर्ता साक्षात्कार के लिए वंचित हो गए हैं.
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इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि जिस प्रकार खेल शुरू होने के बाद उसके नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता, वैसे ही एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बाद उसके नियमों में बीच में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता.