जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसबीआई चैयरमेन और जनरल मैनेजर (भर्ती) सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि बैंक पीओ की ओर से सेवा छोड़ने पर उससे दो लाख 36 हजार रुपए की वसूली क्यों की गई. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अमन कुमार की याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता एसबीआई बैंक में 18 दिसंबर 2018 को पीओ के पद पर नियुक्त हुआ था. इस दौरान बैंक प्रशासन ने उससे क्षतिपूर्ति बंध पत्र हस्ताक्षरित कराया था. वहीं बाद में बैंक से अनुमति लेकर दी परीक्षा में याचिकाकर्ता एलआईसी में सहायक प्रशासनिक अधिकारी बन गया. इस पर बैंक ने उसे रिलीव करने के बदले दो लाख रुपए क्षतिपूर्ति और उस पर 36 हजार रुपए जीएसटी के तौर पर वसूल लिए.
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याचिका में कहा गया कि बैंक की वसूली की शर्त अवैध है. नियुक्ति के समय अभ्यर्थी बैरोजगार होता है, लेकिन उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाकर इस तरह की शर्त नहीं लगाई जा सकती. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.