जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में सोमवार को अपना फैसला देगा. पिछली सुनवाई को एकलपीठ ने मामले में सभी पक्षों की बहस सुनकर फैसला लिखाना भी शुरू कर दिया था. अदालत स्टे एप्लिकेशन पर आदेश देने के बजाए पूरी याचिका पर भी फैसला देगी.
याचिकाकर्ता मदन दिलावर और बसपा पार्टी की ओर से स्पीकर के बसपा विधायकों के दल बदल के आदेश को निरस्त कर विधायकों पर कार्रवाई की गुहार की गई है. वहीं स्पीकर द्वारा कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों और कांग्रेस की ओर से विलय को सही बताते हुए याचिकाओं को खारिज करने की दलील दी गई हैं.
कब क्या हुआ
- 16 सितंबर 2019 को बसपा विधायकों ने स्पीकर को कांग्रेस में शामिल होने की अर्जी दी.
- 18 सितंबर 2019 को स्पीकर ने बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल किया.
- 16 मार्च 2020 को मदन दिलावर ने स्पीकर के समक्ष शिकायत याचिका पेश की.
- 22 जुलाई 2020 को स्पीकर ने तकनीकी आधार पर दिलावर की याचिका को खारिज किया.
- 29 जुलाई 2020 को बसपा और मदन दिलावर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.
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- 30 जुलाई 2020 को एकलपीठ ने नोटिस जारी किए.
- 5 अगस्त 2020 को बसपा और दिलावर की अपील पर खंडपीठ ने स्पीकर को नोटिस जारी किए.
- 6 अगस्त 2020 को खंडपीठ ने अपील का निस्तारण करते हुए विधायकों पर नोटिस तामील कराने और एकलपीठ को स्टे एप्लीकेशन तय करने को कहा.
- 11 अगस्त 2020 से एकलपीठ में सुनवाई शुरू हुई.
- 14 अगस्त 2020 को बहस पूरी हुई.