जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court ) ने अतिक्रमण हटाने से जुड़े मामले में दायर अवमानना याचिका में नोटिस तामील होने के बावजूद भी पक्ष नहीं रखने पर दौसा कलेक्टर के खिलाफ 25 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी कर 15 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं.
न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव (Judge MM Srivastava) और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी (Judge Vinod Kumar Bharwani) की खंडपीठ ने यह आदेश गिर्राज प्रसाद वर्मा की अवमानना याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता मिर्जा फैसल बेग ने बताया कि दौसा के बिशनपुरा गांव से श्मशान जाने वाले रास्ते में अतिक्रमण को लेकर पूर्व में जनहित याचिका दायर (PIL filed) की गई थी.
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इसपर सुनवाई करते हुए गत मार्च माह में खंडपीठ ने दौसा कलेक्टर को अतिक्रमण हटाने और याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन तय करने को कहा था. इसके बावजूद कलेक्टर ने न तो अतिक्रमण हटाया और न ही याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को तय किया. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अवमानना याचिका पेश की गई.
जिसमें नोटिस जारी होने के बाद कलेक्टर पर तामील भी हो गई, लेकिन न कलेक्टर पेश हुए और न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता पेश हुआ. इस पर अदालत ने कलेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश देते हुए उन्हें 15 दिसंबर को तलब किया है.