जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण नहीं करने और उनके अंक जारी नहीं करने को लेकर राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश राजश्री और अन्य की तरफ से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया था कि, आरपीएससी ने इसी साल 13 अप्रैल को स्कूल व्याख्याता के पांच हजार पदों की भर्ती निकाली थी. जिनकी जनवरी 2020 में लिखित परीक्षा आयोजित कर इसी साल 19 मई को उत्तर कुंजी जारी कर दी गई. वहीं, मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश आपत्तियों का निस्तारण किए बिना ही आयोग ने 30 जुलाई को दस्तावेज सत्यापन के लिए पदों के मुकाबले 3 गुना अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी कर दी.
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ऐसे में अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण और अंक सार्वजनिक होने तक भर्ती में चयन नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.