जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल विभाग में संविदा पर कार्यरत सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजरों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, नेशनल हेल्थ मिशन डायरेक्टर और स्टेट टीबी ऑफिसर सहित करौली सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अजय कुमार व अन्य की याचिकाओं पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं को अप्रैल 2015 में 15 हजार रुपए मासिक मानदेय पर टोडाभीम और गुढ़ाचन्द्रजी टीबी यूनिट में नियुक्त किया गया था. तब से वे लगातार यहां काम कर रहें हैं. इस दौरान चिकित्सा विभाग ने याचिकाकर्ताओं के वेतन में हर साल 5 फीसदी मासिक वृद्धि करना तय किया, लेकिन उन्हें आज तक इस वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया. जबकि उनके समान दूसरे संविदाकर्मियों को यह लाभ दिया जा चुका है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.