जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2019 में लिखित परीक्षा के बाद जारी मेडिकल काउंसिल के प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं करने के मामले में प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और समन्वयक आरयूएचएस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश डॉक्टर राजेश यादव की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि भर्ती में याचिकाकर्ता के अंक ओबीसी कटऑफ से अधिक हैं. इसके बावजूद उसे यह कहते हुए भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया कि आरएमसी ने उसका प्रमाण पत्र गत 19 जनवरी को हुई लिखित परीक्षा के बाद जारी किया है.
पढ़ेंः महाघोटाला: उपभोक्ताओं की आईडी हैक कर 21 जिलों के 137 परिवारों के डकार गए गेहूं, FIR दर्ज
याचिका में कहा गया कि उसने इंटर्नशिप पूरी कर गत सितंबर माह में ही प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया था. ऐसे में यदि प्रमाण पत्र देने से मिलता है तो इसमें याचिकाकर्ता का कोई दोष नहीं है. इसके अलावा वह भर्ती में भी अधिक अंक प्राप्त कर चुका है. ऐसे में उसे भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.