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सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भर्ती में अपात्रों के चयन पर राजस्थान हाई कोर्ट ने मांगा जवाब - सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भर्ती-2019

एफएसएल में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स डिवीजन भर्ती-2019 में अपात्र अभ्यर्थियों का चयन करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

राजस्थान हाई कोर्ट, Senior Scientific Officer Recruitment 2019
राजस्थान हाई कोर्ट
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Published : Jul 17, 2021, 7:05 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एफएसएल में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स डिवीजन भर्ती-2019 में अपात्र अभ्यर्थियों का चयन करने पर गृह सचिव और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश सुरेन्द्र कुमार की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 21 मई 2019 को फिजिक्स डिवीजन की सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भर्ती निकाली थी, जिसमें आयोग ने उन अभ्यर्थियों का चयन कर लिया, जिनके पास तय पात्रता नहीं थी.

यह भी पढ़ेंः गाजीपुर अफीम फैक्ट्री का महाप्रबंधक मिठाई के डिब्बे में ले जा रहा था वसूली के 16 लाख रुपए, कोटा ACB ने रास्ते में धर दबोचा

याचिका में आयोग की ओर से गत 5 जनवरी को जारी परिणाम को चुनौती देते हुए अपात्र अभ्यर्थियों को चयन से बाहर करने की गुहार की है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एफएसएल में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स डिवीजन भर्ती-2019 में अपात्र अभ्यर्थियों का चयन करने पर गृह सचिव और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश सुरेन्द्र कुमार की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 21 मई 2019 को फिजिक्स डिवीजन की सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भर्ती निकाली थी, जिसमें आयोग ने उन अभ्यर्थियों का चयन कर लिया, जिनके पास तय पात्रता नहीं थी.

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याचिका में आयोग की ओर से गत 5 जनवरी को जारी परिणाम को चुनौती देते हुए अपात्र अभ्यर्थियों को चयन से बाहर करने की गुहार की है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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