जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एफएसएल में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स डिवीजन भर्ती-2019 में अपात्र अभ्यर्थियों का चयन करने पर गृह सचिव और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश सुरेन्द्र कुमार की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 21 मई 2019 को फिजिक्स डिवीजन की सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भर्ती निकाली थी, जिसमें आयोग ने उन अभ्यर्थियों का चयन कर लिया, जिनके पास तय पात्रता नहीं थी.
याचिका में आयोग की ओर से गत 5 जनवरी को जारी परिणाम को चुनौती देते हुए अपात्र अभ्यर्थियों को चयन से बाहर करने की गुहार की है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.