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कांस्टेबल भर्ती में शारीरिक नाप गलत लेने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने मांगा जवाब - राजस्थान हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2019 में अभ्यर्थी के सीने का गलत नाप लेकर उसे अपात्र घोषित करने पर गृह सचिव, डीजीपी और 10वीं बटालियन के कमांडेंट से जवाब मांगा है.

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Jun 2, 2021, 8:25 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2019 में अभ्यर्थी के सीने का गलत नाप लेकर उसे अपात्र घोषित करने पर गृह सचिव, डीजीपी और 10वीं बटालियन के कमांडेंट से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता का एसएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से पुन: शारीरिक नाप कराने के आदेश दिए हैं. अदालत ने जांच रिपोर्ट 6 जुलाई तक अदालत में पेश करने को कहा है. न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश परमेश्वर मीणा की याचिका पर दिए.

यह भी पढ़ेंः स्पेशलः बाड़मेर में रद्दी कागज से स्टैच्यू बनाने वाले श्याम लाल सोनी से मिलिए...

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि भर्ती में सीने की शारीरिक नाप 81 सेमी और फुलाकर 86 सेमी होना तय किया गया था. लिखित परीक्षा के बाद विभाग ने याचिकाकर्ता के सीने की नाप गलत लेते हुए 80.9 और फुलाकर 91 सेमी से अधिक बता दिया. याचिका में कहा गया कि कोई भी सामान्य व्यक्ति दस सेमी सीना नहीं फुला सकता है. ऐसे में विभाग ने उसकी शारीरिक नाप गलत लेकर अवैध तरीके से चयन से बाहर किया है, इसलिए उसकी पुन: शारीरिक नाप कराई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की पुन: शारीरिक नाप कराने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2019 में अभ्यर्थी के सीने का गलत नाप लेकर उसे अपात्र घोषित करने पर गृह सचिव, डीजीपी और 10वीं बटालियन के कमांडेंट से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता का एसएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से पुन: शारीरिक नाप कराने के आदेश दिए हैं. अदालत ने जांच रिपोर्ट 6 जुलाई तक अदालत में पेश करने को कहा है. न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश परमेश्वर मीणा की याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि भर्ती में सीने की शारीरिक नाप 81 सेमी और फुलाकर 86 सेमी होना तय किया गया था. लिखित परीक्षा के बाद विभाग ने याचिकाकर्ता के सीने की नाप गलत लेते हुए 80.9 और फुलाकर 91 सेमी से अधिक बता दिया. याचिका में कहा गया कि कोई भी सामान्य व्यक्ति दस सेमी सीना नहीं फुला सकता है. ऐसे में विभाग ने उसकी शारीरिक नाप गलत लेकर अवैध तरीके से चयन से बाहर किया है, इसलिए उसकी पुन: शारीरिक नाप कराई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की पुन: शारीरिक नाप कराने के आदेश दिए हैं.

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