जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने कोरोना से मौत को लेकर सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने के मामले में कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की परिधि में नगर पालिका और नगर निगमों के कर्मचारी भी शामिल होते हैं.
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अदालत ने कहा कि सरकार ने संविदा कर्मियों को भी क्षतिपूर्ति देने के प्रावधान में शामिल कर लिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिका को सारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश भागचंद श्रीमाल की ओर से दायर याचिका पर दिए.
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याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत दिनों एक आदेश जारी कर सरकारी कर्मचारियों के कोरोना संक्रमण से मौत होने पर उसके आश्रितों को 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान किया है. इस आदेश में नगर पालिका और नगर निगम के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया. जबकि यह कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में लगे हुए हैं. ऐसे में सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों और पालिका और निगम कर्मचारियों में भेदभाव नहीं कर सकती है.